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Ludhiana News: नवजोत सिंह सिद्धू लुधियाना कोर्ट में नहीं हो सके पेश, अब चार नवंबर को अगली तारीख

Fri, 28 Oct 2022 07:46 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब)

सार

सिद्धू पटियाला जेल में बंद है। लुधियाना की सीजेएम कोर्ट ने 21 अक्तूबर को सिद्धू को कोर्ट में पेश होने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। इसके बाद सिद्धू ने निचली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में शरण ली थी। कोर्ट में पेशी से पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके अलावा वे जान का खतरा बताकर फिजिकल पेशी के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की अपील हाईकोर्ट से की थी।
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नवजोत सिंह सिद्धू - फोटो : फाइल
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विस्तार
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चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू) के मामले में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लुधियाना में सीजेएम सुमित मक्कड़ की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश नहीं हो सके। लुधियाना कोर्ट ने अब सिद्धू को चार नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। सिद्धू को वीडियो  कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश करने के आदेश को पूर्व डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों ने शुक्रवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। माना जा रहा है कि इसी कारण उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी नहीं हो सकी। 

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डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सिद्धू को लुधियाना की कोर्ट में फिजिकल तौर पर पेश होने की अपील की। फिलहाल पूर्व डीएसपी सेखों की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आना बाकी है। 

गौरतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल में बंद है। लुधियाना की सीजेएम कोर्ट ने 21 अक्तूबर को सिद्धू को कोर्ट में पेश होने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। इसके बाद सिद्धू ने निचली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में शरण ली थी। कोर्ट में पेशी से पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके अलावा वे जान का खतरा बताकर फिजिकल पेशी के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की अपील हाईकोर्ट से की थी। हाईकोर्ट ने सिद्धू को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति दे दी। मगर शुक्रवार को उनकी पेशी नहीं हो सकी। 
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उल्लेखनीय है कि सीएलयू केस में पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु का पूर्व डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों से विवाद है। इस विवाद में पूर्व मंत्री आशु ने पूर्व डीएसपी को धमकी दी थी। इसका एक ऑडियो वायरल भी हुआ था। इस संबंध में उस समय डीएसपी रहे बलविंदर सिंह सेखों ने आशु की शिकायत सिद्धू से कर दी थी लेकिन सिद्धू की तरफ से कार्रवाई न होने पर सेखों ने कोर्ट में शिकायत दी थी। कोर्ट ने सीएलयू से जुड़े केस में सिद्धू को बतौर गवाह पेश होने का आदेश दिया था लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हो सके।

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