हरियाणा में अब 70 प्रतिशत और इससे अधिक की निशक्तता वाले सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। सरकार ने इस संदर्भ में मंजूरी दे दी है। हरियाणा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु वाले सभी निशक्त कर्मचारी वरिष्ठता-सह-मेरिट आधार पर पदोन्नति सहित अन्य सभी ऐसे लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं जो उन्हें 58 वर्ष की आयु से पहले सेवाकाल के दौरान प्राप्त थे।
सामान्य प्रशासन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने 70 प्रतिशत और इससे अधिक की निशक्तता वाले सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 19 जुलाई, 2016 से लागू हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम,2016 के नियम 143 में आवश्यक प्रावधान किया गया है।