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बड़ा फैसला: लुधियाना में शराब ठेका, रेस्तरां, ढाबा समेत ये प्रतिष्ठान रात 11 बजे के बाद नहीं खुलेंगे, पुलिस कमिश्नर ने लगाई पाबंदी

Tue, 19 Apr 2022 06:33 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब)

सार

आदेश के मुताबिक रात को 11 बजे के बाद शराब ठेके, दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, क्लब और आइसक्रीम पार्लर खोलने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। 
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फाइल फोटो - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लुधियाना के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर डॉ. कौस्तभ शर्मा ने नया आदेश जारी कर दिया है। आदेश मंगलवार रात से लागू होंगे। पुलिस कमिश्नर के आदेश के अनुसार रात 11 बजे के बाद महानगर का कोई भी शराब का ठेका नहीं खुलेगा। ठेकों के साथ-साथ पुलिस कमिश्नर ने यह भी आदेश जारी किया है कि अब देर रात तक रेस्तरां, ढाबा, आइसक्रीम पार्लर, क्लब और अन्य कोई भी दुकान नहीं खुलेंगी। 

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अगर किसी ने आदेश का उल्लंघन करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर डॉ. कौस्तभ शर्मा ने बताया कि लुधियाना में पिछले कई दिनों से अपराध की घटनाओं में इजाफा हुआ है। शहर में देर रात तक दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, शराब ठेके, क्लब, आइसक्रीम पार्लर और पब खुले रहते हैं। इस कारण लोग इन दुकानों के बाहर सरेआम कारों में बैठकर शराब का सेवन करते हैं। 

लड़ाई-झगड़े, लूट और छीनाझपटी की घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। ऐसी आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसने के लिए यह आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक रात को 11 बजे के बाद शराब ठेके, दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, क्लब और आइसक्रीम पार्लर खोलने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। 

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इसके अलावा शहर के विभिन्न हिस्सों में कई घरों और दुकानों के बाहर सामान रखकर बेचा जाता है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम के हालात पैदा होते हैं। आदेश के मुताबिक घरों और दुकानों के बाहर सामान रखकर बेचने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। आदेश के उल्लंघन करने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

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