फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हरियाणा: केरल के आईएएस डॉ. बलप्रीत सिंह हरियाणा कैडर में शामिल, आईपीएस उपासना से विवाह के बाद हुआ अंतर-कैडर तबादला 

Sun, 06 Feb 2022 11:58 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

आईएएस कैडर नियमों, 1954 के नियम 5 (2) के   अंतर्गत डॉ. बलप्रीत सिंह आईएएस को हरियाणा कैडर की आईपीएस उपासना से विवाह कारण केरल से हरियाणा कैडर में ट्रांसफर किया जा रहा है। इस विषय पर केरल और हरियाणा सरकार सहमति प्रदान कर चुकी हैं।
विज्ञापन
हरियाणा कैडर - फोटो : प्रतीकात्मक
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हरियाणा कैडर में एक और आईएएस अधिकारी शामिल हो गए हैं। 2019 बैच के आईएएस डॉ. बलप्रीत सिंह का केरल से हरियाणा में अंतर-कैडर तबादला किया गया है। उनका हरियाणा कैडर की 2017 बैच की महिला आईपीएस उपासना से विवाह हुआ है। बलप्रीत मूल रूप से पंजाब के निवासी हैं। उपासना का गृह राज्य हरियाणा ही है और वह वर्तमान में सोनीपत में एएसपी के तौर पर तैनात हैं। 

विज्ञापन


पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि 2 फरवरी को ही केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने बलप्रीत के तबादला आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार आईएएस कैडर नियमों, 1954 के नियम 5 (2) के   अंतर्गत डॉ. बलप्रीत सिंह आईएएस को हरियाणा कैडर की आईपीएस उपासना से विवाह कारण केरल से हरियाणा कैडर में ट्रांसफर किया जा रहा है। इस विषय पर केरल और हरियाणा सरकार सहमति प्रदान कर चुकी हैं।

इनका भी हो चुका है तबादला

अक्तूबर, 2021  में 2015 बैच के असम-मेघालय कैडर के आईएएस शांतनु शर्मा हरियाणा कैडर में शामिल हुए हैं। 2020 बैच की महिला आईएएस सी. जयशरधा से विवाह उनका हरियाणा कैडर में तबादला हुआ है। 2021 में ही 2015 बैच की महिला आईएएस अधिकारी नेहा सिंह हरियाणा आईएएस कैडर में सम्मिलित हुई थीं। उनका हरियाणा कैडर के 2015 बैच के आईएएस राहुल हुड्डा से विवाह होने पर गुजरात से हरियाणा में तबादला किया गया था। मार्च 2021  में  सिक्किम  कैडर के 2019 बैच के आईएएस आनंद कुमार शर्मा भी हरियाणा कैडर की  2018 बैच की आईपीएस पूजा वशिष्ठ से विवाह के फलस्वरूप प्रदेश में तबादला होकर आ चुके हैं।

नियमों के अनुसार विवाह के फलस्वरूप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस कैडर बदलते समय संबंधित सेवा के अधिकारी का गृह राज्य में तबादला नहीं किया जा सकता। अगर कोई पुरुष आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी हरियाणा का मूल निवासी है और उसे दूसरे राज्य का कैडर आवंटित है, तो वह हरियाणा कैडर की महिला आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी के साथ विवाह कर वापस अपने गृह राज्य तबादला नहीं पा सकता। हालांकि, दोनों पति-पत्त्नी चाहें तो केंद्र सरकार उन्हें किसी तीसरे राज्य का कैडर आवंटित कर सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें