मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के आरोपी अनुज कुमार की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में सीबीआई जांच से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में विचाराधीन है और ऐसे में यहां इसकी सुनवाई का औचित्य नहीं है।
फाजिल्का निवासी रीता देवी ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उसके बेटे को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। याची के बेटे पर आरोप है कि वह उस समूह का हिस्सा था, जिसने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। इसके बाद पुलिस हिरासत में ही उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया था कि अनुज ने आत्महत्या कर ली है। याची ने आशंका जताई कि उसके बेटे को मारा गया है और पुलिस मामले में दबाने का प्रयास कर रही है।
ऐसे में याची ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि उसके बेटे की पुलिस हिरासत में मौत की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। साथ ही यह भी कि उसके बेटे का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए। मंगलवार को सुनवाई दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। ऐसे में याचिकाकर्ता नए सिरे से सिर्फ बेटे के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल करे। इसके बाद याचिकाकर्ता ने नए सिरे से याचिका दायर करने की छूट मांगते हुए यह याचिका वापस ले ली।