पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में जाटों और पांच अन्य जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण पर लगाई गई रोक हटाए जाने से इंकार कर दिया है। इस संबंध में हरियाणा सरकार की ओर से दायर अपील पर वीरवार को सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट के जस्टिस एसएस सारों और गुरमीत राम की खंडपीठ ने सरकार की अपील पर मामले के मुख्य याची मुरारी लाल सहित अन्य प्रतिवादियों को 6 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच 6 जून को सरकार की अपील के अलावा जाट आरक्षण के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट में चार जून से एक महीने की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शुरू हो रही हैं। इस अवधि के दौरान वेकेशन बेंच मामलों को सुनेगी।
हरियाणा सरकार की ओर से विशेष सचिव शेखर विद्यार्थी ने अपील दायर कर कहा कि हाईकोर्ट ने मामले में सरकार का पक्ष सुने बिना ही जाटों व पांच अन्य जातियों के दिए गए आरक्षण पर रोक लगा दी है। अपील में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने यह आरक्षण तय प्रावधानों के तहत ही लागू किया है। अपील में यह भी कहा गया कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा बैकवर्ड क्लासेस (रिजर्वेशन इन सर्विसेस एंड एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्युशंस) एक्ट-2016 पारित कर सेक्शन 3 और 4 के तहत पिछड़े वर्ग के सदस्यों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की है। जाट, जाट सिख, रोड, बिश्नोई, त्यागी और मुल्ला जाट/मुस्लिम जाट को नौकरियों में क्लास 3 और 4 के पदों पर 10 प्रतिशत और क्लास एक तथा दो के पदों पर 6 प्रतिशत आरक्षण दिया है, लेकिन शैक्षिक संस्थानों में सभी को 10 फीसदी आरक्षण दिया गया है।
सरकार की अपील में यह भी कहा गया है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन की ओर से विभिन पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विभिन्न विभागों में करीब 41735 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इन पदों को लिए पिछड़ा वर्ग श्रेणी में भारी संख्या में आवेदन पहुंच चुके हैं। हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई अंतरिम रोक का इस भर्ती प्रक्रिया पर विपरीत असर होगा।
सरकार ने यह भी कहा है कि शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए अंडर ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के विभिन्न कोर्सों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए लगभग 21729 उम्मीदवारों ने आवेदन दिए हैं। इसके अलावा नए शैक्षिक सत्र में विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सों- एमबीबीएस, बीडीएस, एमएएमएस, बीएचएमएस, एमडीएमएस के लिए भी दाखिला शुरू हो रहा है।
तकनीकी कोर्सों- डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा फामेर्सी, बी. आर्किटेक्ट, बीई/बी. टेक, एमबीए और एमसीए भी शुरू हो रहे हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए काउंसिलिंग 9 जून, 2016 को है। अपील में कहा गया कि आरक्षण पर रोक जारी रहने के कारण यह सभी भर्तियां और दाखिले रुके रहेंगे। लिहाजा हाईकोर्ट मामले में अंतरिम रोक के फैसले को वापस ले।