हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद गृह सचिव ने हलफनामा देकर बताया है कि हरियाणा ट्रैवल्स एजेंसियों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2023 और नियम का मसौदा तैयार किया है। विधेयक को आगामी शीतकालीन सत्र में हरियाणा राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि रोजगार के सीमित अवसर और घटती जुताई भूमि के कारण, राज्य के युवा धोखाधड़ी का शिकार होकर अवैध गतिविधियों का रास्ता अपना रहे हैं।
धोखाधड़ी के संबंध में कई जिलों में कुछ ही समय के भीतर सैकड़ों एफआईआर दर्ज होने के बाद हरियाणा पुलिस ने ऐसे मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। यह मुद्दा इस साल अगस्त में हरियाणा विधानसभा में भी उठाया गया था। राज्य के युवा यहां तक कि अपनी जमीन बेच रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर गलत तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका जा रहे हैं या विदेशी में निर्वासित होने के बाद वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। इस साल एक युवा की जान चली गई थी। ऐसे में अवैध रूप से ट्रेवल एजेंट का काम करने वालों पर लगाम लगाना जरूरी है।