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Haryana: अब हाउसिंग बोर्ड की सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, नौ कार्यों की समय सीमा तय

Thu, 04 Jul 2024 11:08 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

हाउसिंग बोर्ड को अब आवंटन पत्र की प्रतिलिपि व किसी अन्य दस्तावेज की कॉपी 21 दिन में, कन्वेंस डीड 15 दिन, जीपीए के लिए कन्वेंस डीड 45 दिन, नौ ड्यूज सर्टिफिकेट 30 दिन, बिक्री के मामले में ट्रांसफर की अनुमति 15 दिन, मृत्यु के मामले में संपत्ति ट्रांसफर 50 दिन में करना होगा।
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हाउसिंग बोर्ड के नौ कार्यों की समय सीमा तय - फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
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हरियाणा में हाउसिंग बोर्ड के अलॉटियों को अब विभाग से संबंधित सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने हाउसिंग बोर्ड के नौ कार्यों की समय सीमा तय कर दी है। बोर्ड के अधिकारियों को इन कार्यों को अब तय सीमा पर ही करना होगा। इसके साथ ही सरकार ने अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। हर कार्य के आगे उसकी समय सीमा, संबंधित अधिकारी, प्रथम और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी का उल्लेख भी कर दिया है।
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नए आदेशों के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड को अब आवंटन पत्र की प्रतिलिपि व किसी अन्य दस्तावेज की कॉपी 21 दिन में, कन्वेंस डीड 15 दिन, जीपीए के लिए कन्वेंस डीड 45 दिन, नौ ड्यूज सर्टिफिकेट 30 दिन, बिक्री के मामले में ट्रांसफर की अनुमति 15 दिन, मृत्यु के मामले में संपत्ति ट्रांसफर 50 दिन, सेल डीड के बाद री अलॉटमेंट लेटर के लिए 21 दिन, कन्वेयंस डीड से पहले संपत्ति का स्थानांतरण 50 दिन और भूखंड का सीमांकन 21 दिन में करना होगा। इन सभी कार्यों के लिए एस्टेट मैनेजर की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। 

इस बारे में बुधवार को चीफ सेक्रेटरी टीवीएसएसएन प्रसाद की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यदि अधिकारियों ने तय समय में इन कार्यों को पूरा नहीं किया तो उन्हें तर्क के साथ बताना होगा कि आखिर यह काम तय समय पर पूरा क्यों नही हुआ।
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