राज्य के सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को वायरलेस मैसेज कर आदेश जारी कर दिया है कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए। अगर कोई इन नियमों जैसे कि मास्क पहनाना और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करता हैं तो उसका चालान काटा जाए और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
जनसभा या सामाजिक कार्यक्रमों का निरीक्षण करें अधिकारी
जनसभा व सामाजिक कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार द्वारा जो एसओपी या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, उनका सख्ती से पालना करवाया जाए। इसके अतिरिक्त, जिले के किसी भी अधिकारी द्वारा ऐसी जनसभा या सामाजिक कार्यक्रमों का निरीक्षण भी करवाया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की भलाई व स्वास्थ्य के लिए जितनी भी सख्ती करनी पडे़गी वह की जाएगी।
100 बिस्तर से अधिक क्षमता वाले सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर संचालित करने का आदेश
वेंटिलेटर के प्रश्न पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 100 बिस्तर से अधिक क्षमता वाले सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर संचालित करने का आदेश दिया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सकें। हमारे पास वेंटिलेटर हैं, परंतु कहीं न कहीं मैनपावर की दिक्कत थी, जिसे भी रिएडजेस्ट करने का आदेश जारी कर दिया है।
हरियाणा में 20 नए केस
हरियाणा में शुक्रवार को कोरोना के 20 नए केस मिले हैं। अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 159 पहुंच गई है और इनमें से 135 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। नए मरीजों में गुरुग्राम में 5, फरीदाबाद 7, हिसार 3, यमुनानगर 2, सोनीपत-करनाल-पंचकूला में 1-1 मरीज मिला है। शेष जिलों में एक भी मामला नहीं मिला है। इस समय प्रदेश में एक दिन की संक्रमण दर 0.07 और कुल संक्रमण दर 5.65 प्रतिशत चल रही है। रिकवरी दर 98.67 और मृत्यु दर 1.30 फीसदी है। शुक्रवार को 33650 लोगों के सैंपल लिए गए।