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Haryana: गणतंत्र दिवस पर कैदियों को मिलेगी तीन महीने तक की छूट, जमानत लेने वालों को नहीं मिलेगी सुविधा

Tue, 24 Jan 2023 04:58 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने बताया कि 26 जनवरी, 2023 को कारागार से पैरोल और फरलोह पर आए सभी अपराधियों को यह छूट भी दी जाएगी, बशर्ते वे अपने निर्धारित समय पर सम्बन्धित कारागार में आत्म समर्पण करते हैं। उस स्थिति में कारावास के बचे हुए समय में यह छूट दी जाएगी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
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हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को विशेष छूट दी है। ऊर्जा एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने बताया कि जिन अपराधियों को आजीवन कारावास, 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई है, उन्हें 90 दिन और जिन अपराधियों को पांच वर्ष से ऊपर व 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार, जिन अपराधियों को पांच वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिन की छूट प्रदान की जाएगी।

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उन्होंने बताया कि 26 जनवरी, 2023 को कारागार से पैरोल और फरलोह पर आए सभी अपराधियों को यह छूट भी दी जाएगी, बशर्ते वे अपने निर्धारित समय पर सम्बन्धित कारागार में आत्म समर्पण करते हैं। उस स्थिति में कारावास के बचे हुए समय में यह छूट दी जाएगी।

जिन अपराधियों पर जुर्माना भुगतान न करने पर सजा हुई है, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन अपराधियों को हरियाणा में आपराधिक न्याय क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया है लेकिन वे हरियाणा के बाहर जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं, वे उपरोक्त पैमाने के अनुसार यह छूट प्राप्त करने के हकदार होंगे। उन्होंने बताया कि जो अपराधी जमानत पर हैं, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी।

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