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कोरोना संक्रमित होने पर 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं चंडीगढ़ के सरकारी कर्मी, नोटिफिकेशन जारी

Fri, 02 Oct 2020 11:40 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
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कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर सरकारी कर्मचारी एकांतवास के लिए 30 दिन तक की छुट्टी ले सकते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन के पर्सोनल विभाग ने वीरवार को इस बारे में स्पष्ट कर दिया। आदेशों की प्रति सभी विभागों के प्रमुखों को भेज दी गई है। बीते कई दिनों से एकांतवास अवकाश (क्वारंटीन लीव) को लेकर असमंजस की स्थिति थी।
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प्रशासन के कई विभागों ने भी इस बारे में स्पष्टीकरण की मांग की थी। प्रशासन की तरफ से जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, चंडीगढ़ प्रशासन का कोई भी कर्मचारी अगर कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जाता है या कर्मचारी का घर कंटेनमेंट जोन/बफर जोन में आ गया है, जिसकी वजह से वह दफ्तर नहीं पहुंच सकते हैं तो उन्हें अधिकतम 30 दिनों तक का अवकाश मिल सकता है।

पत्र में कहा गया है कि पंजाब सिविल सर्विस रूल के अनुसार ही छुट्टियां प्रदान की जाएंगी। अगर कोई कर्मचारी 30 दिन के बाद भी दफ्तर जाने में असमर्थ रहता है तो उसे सामान्य अवकाश के लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा अगर किसी कर्मचारी के परिवार में कोई सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है, जिसकी वजह से वह दफ्तर नहीं जा सकता है तो उन्हें भी पंजाब सर्विस रूल के तहत एकांतवास अवकाश प्रदान किया जाएगा।
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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमित कर्मचारियों के अलावा अगर कोई ठेका कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित होते हैं या उनका घर कंटेनमेंट जोन/बफर जोन में आता है तो वह भी एकांतवास अवकाश के हकदार होंगे। प्रशासन ने सभी विभागों को पत्र की कॉपी भेजी है, ताकि इन निर्देशों का पालन किया जा सके।
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