चंडीगढ़ की अदालत ने नाके पर तैनात पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाने के दोषी सेक्टर-20 निवासी पारस अरोड़ा (22) को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने युवक को शुक्रवार को दोषी करार दिया था। सेक्टर-19 थाना पुलिस ने कांस्टेबल परवेश की शिकायत पर पारस अरोड़ा के खिलाफ 10 अप्रैल 2021 को मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
सजा सुनाए जाने के दौरान पारस अरोड़ा ने अदालत से सजा में नरमी बरतने की अपील की। इस दौरान सरकारी वकील हुक्म सिंह ने अदालत में दलील दी कि दोषी ने एक पब्लिक सर्वेंट की हत्या की है। मृतक एएसआई रमेश चंद ड्यूटी पर तैनात थे। दोषी ने जानबूझकर अपनी कार से एएसआई को टक्कर मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। इसलिए दोषी को ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए।
यह है मामला
पुलिस विभाग में कार्यरत कांस्टेबल परवेश ने अपनी शिकायत में बताया था कि 10 अप्रैल 2021 को वह एएसआई रमेश चंद व अन्य पुलिस जवानों के साथ वाहनों की जांच के लिए सेक्टर-20 में लगाए गए नाके पर तैनात था। रात लगभग 8:05 बजे एक तेज रफ्तार कार आई। एएसआई रमेश चंद ने गाड़ी चालक को रुकने का इशारा किया लेकिन कार चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी रफ्तार बढ़ा दी और एएसआई रमेश को टक्कर मार दी।
गाड़ी की टक्कर से रमेश चंद लगभग तीन से चार फुट हवा में उछलकर सड़क पर गिरे। इसके बाद कार चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घायल एएसआई को तुरंत सेक्टर-32 स्थित जीएमसीएच ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने पीजीआई रेफर कर दिया। वहां उनकी मौत हो गई।