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Haryana: नौकरी कर रहे पूर्व सैनिकों की नहीं कटेगी ईएसआई राशि, श्रम विभाग ने जारी की अधिसूचना

Sun, 07 Aug 2022 02:07 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

पूर्व सैनिक कर्मचारी ईसीएचएस यानी एक्स सर्विसमेन कंट्रीब्यूट्री हेल्थ स्कीम का ही लाभ लेंगे। पूर्व सैनिक कर्मियों ने ईएसआई का लाभ लेने से मना कर दिया था। प्रदेश सरकार और श्रम विभाग को इस संबंध में मांगपत्र भी प्राप्त हुए।
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ESI - फोटो : iStock
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विस्तार
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हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों में कार्यरत पूर्व सैनिकों की अब ईएसआई राशि नहीं कटेगी। श्रम विभाग के आदेश 21 हजार से कम वेतन लेने वाले सभी कच्चे, अनुबंधित पूर्व सैनिक कर्मियों पर लागू होंगे। कौशल रोजगार निगम के तहत लगे पूर्व सैनिकों को भी यह छूट मिलेगी।

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श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजा शेखर वुंडरू ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पूर्व सैनिक कर्मचारी ईसीएचएस यानी एक्स सर्विसमेन कंट्रीब्यूट्री हेल्थ स्कीम का ही लाभ लेंगे। पूर्व सैनिक कर्मियों ने ईएसआई का लाभ लेने से मना कर दिया था। प्रदेश सरकार और श्रम विभाग को इस संबंध में मांगपत्र भी प्राप्त हुए। इन कर्मियों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सरकार ने ईएसआई से छूट देने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्यपाल से मंजूरी ली गई है। पूर्व सैनिक कर्मचारी ईएसआई के तहत कोई लाभ नहीं ले रहे थे। उनके वेतन से तो ईएसआई का 0.75 प्रतिशत अंश ही कट रहा था, 3.25 प्रतिशत अंश संबंधित विभाग, बोर्ड-निगम इत्यादि देते थे।

ईएसआई कार्ड की सुविधा का लाभ उठाने केलिए अनेक प्रकार की औपचारिकताएं हैं, जबकि ईसीएचएस कार्ड के तहत सेना के पॉलीक्लीनिक में मुफ्त इलाज होता है। दवाइयां इत्यादि भी बाहर से नहीं लेनी पड़तीं। बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए ईएसआई कार्यालय से रेफर करवाना जरूरी है, जबकि पॉलीक्लीनिक व उससे जुड़े अन्य अस्पतालों में उपचार के लिए धक्के नहीं खाने पड़ते। हरियाणा में पूर्व सैनिक विशेष पुलिस अधिकारी के अलावा आरक्षण नीति के तहत सरकारी विभागों, अन्य उपक्रमों और कौशल रोजगार निगम के तहत भी सेवाएं दे रहे हैं। 

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