आयकर की धारा 13-ए के तहत राजनीतिक पार्टियां किसी से भी 20 हजार तक का दान ले सकती हैं, जिसका रिकार्ड अनिवार्य नहीं हैं। इसके खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए राजनीतिक दलों को यह लाभ देने पर रोक लगाने की अपील की गई थी।
मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने वीरवार को हाईकोर्ट को बताया कि मामले में सुप्रीम कोर्ट एक याचिका को पहले ही खारिज कर चुका हैं, इसलिए इस याचिका को भी खारिज किया जाए।
इस जवाब पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह मामले की अगली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कापी पेश करे। इसी के साथ ही सुनवाई 22 फरवरी तक स्थगित कर दी गई।