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Haryana News: स्वास्थ्य मंत्री विज और लाडवा विधायक मेवा सिंह में तू-तू, मैं-मैं, विस अध्यक्ष ने किया बीच बचाव

Wed, 20 Dec 2023 12:15 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

कांग्रेस विधायक मेवा सिंह ने खड़े होकर हंगामा शुरू कर दिया। विज ने मेवा सिंह को टोकते हुए कहा कि ढंग से बात करो, ये कोई तरीका है बात करने का। इससे मामला बिगड़ गया और मेवा सिंह गुस्सा गए।
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हरियाणा विधानसभा सत्र। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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विधानसभा में मंगलवार को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और लाडवा से कांग्रेस विधायक मेवा सिंह में कड़ी बहस हुई। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर शुरू हुआ विवाद आपसी बहस में बदल गया और मामला तू तड़ाक तक पहुंच गया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बीच-बचाव किया और मामला शांत कराया।

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शून्यकाल के दौरान लाडवा के विधायक ने कहा कि तीन साल पहले स्वास्थ्य मंत्री विज ने घोषणा की थी कि लाडवा में ट्रामा सेंटर बनाएंगे लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। जबकि वह मांग कर रहे हैं कि केवल पीएचसी या सीएचसी ही बना दें। इसके बाद पूंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन ने भी नया अस्पताल खोलने की मांग रख दी। इसी बीच सदन में विज खड़े हो गए और जवाब देने लगे। विज ने कहा कि अब ऐसे मांग रखने से नए अस्पताल नहीं खोले जाते बल्कि सरकार ने इसके लिए पूरे प्रदेश की मैपिंग कराई है। 

सरकार के पास मैपिंग रिपोर्ट आ चुकी है और इसी आधार पर नए अस्पताल खोलने और नई मशीनें और उपकरण लाए जाएंगे। इसी बीच कांग्रेस विधायक मेवा सिंह ने खड़े होकर हंगामा शुरू कर दिया। विज ने मेवा सिंह को टोकते हुए कहा कि ढंग से बात करो, ये कोई तरीका है बात करने का। इससे मामला बिगड़ गया और मेवा सिंह गुस्सा गए। कांग्रेसी विधायक ने विज को संबोधित करते हुए कहा कि आप क्या समझते हो अपने आप को, ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कैसे सदन के सदस्य को धमका सकते हो। विज ने फिर पलटवार किया और कहा कि आ जाते हैं कहां से। इस पर कांग्रेसी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। बाद में स्पीकर ने दोनों सदस्यों को शांत कराया।

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दो विधेयक पारित

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन दो विधेयक पारित किए गए। इन विधेयकों में हरियाणा विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2023 व हरियाणा विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 2023 शामिल हैं। हरियाणा विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2023 : इसके तहत राज्य की संचित निधि में से भुगतान की जाने और उपयोग में लाई जाने वाली राशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जो मार्च-2024 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के संबंध में बताए गए हैं। यह विधेयक वित्त वर्ष 2023-24 के खर्च के लिए विधानसभा द्वारा किए गए अनुपूरक अनुदानों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से 12,90,07,09,133 रुपये की अपेक्षित राशि के भुगतान के लिए पारित किया गया है।

हरियाणा विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 2023

इसके तहत वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए कुल 238 करोड़ 79 लाख 3 हजार 309 रुपये (153,39,29,460 + 21,92,63,603 + 63,47,10,246) की राशि हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान और उपयोग में जाने की स्वीकृति समझी जाएगी।
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