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पैरोल पर आए हत्यारे ने पांच दिन पहले दी धमकी, फिर घर में घुसकर कर दी युवक की हत्या

Tue, 09 Oct 2018 12:26 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राई/सोनीपत (हरियाणा)
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सांकेतिक तस्वीर
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 अपने भाई की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे हत्यारे ने पैरोल पर आकर पांच दिन पहले एक व्यक्ति को हत्या की धमकी दी और साथी संग रविवार रात घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। मेहंदीपुर गांव में यह घटना हुई, जहां वारदात को अंजाम देकर हमलावर बाइक से फरार हो गए। व्यक्ति की पत्नी ने गांव के दोनों हमलावरों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। 

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महिला का आरोप है कि उसके पति की एक हमलावर से पैसों के लेनदेन को लेकर कहासुनी हुई थी। जिसके चलते ही वारदात को अंजाम दिया गया है। परिजनों का आरोप है कि इस बारे में पहले ही पुलिस को जानकारी दे दी थी। उन्होंने हत्या किए जाने की आशंका भी जताई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गांव मेहंदीपुर निवासी जसबीर (37) रविवार रात को घर में सो रहा था। रात को करीब दो बजे दो हमलावर अजीत व जोगेंद्र दीवार फांदकर उनके घर में घुसे। कमरे में घुसते ही हमलावर अजीत ने जसबीर के सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जबकि दूसरे हमलावर जोगेंद्र उर्फ टोलू ने उसकी पत्नी सुमन को गन प्वाइंट पर लेकर जान से मारने की धमकी दी।

 वारदात को अंजाम देकर हमलावर घर के बाहर खड़ी अपनी बाइक पर बैठकर फरार हो गए। सुमन ने शोर मचाकर दूसरे कमरे में सो रहे अपने जेठ कृष्ण व उनके साथी मुरथल निवासी सतीश को बुलाया। उन्होंने आकर देखा तब तक जसबीर की मौत हो चुकी थी। उन्होंने मामले की सूचना मुरथल थाना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची मुरथल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने सुमन के बयान पर अजीत व जोगेंद्र उर्फ टीलू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।       

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पांच दिन पहले हुई थी कहासुनी, दी थी धमकी       

सांकेतिक तस्वीर
सुमन ने पुलिस को बताया कि उसके पति जसबीर व अजीत के बीच कुछ पैसों का लेनदेन था। जिसे लेकर अजीत ने पांच दिन पहले उसे धमकी भी दी थी। अजीत ने उसके परिवार को मारने की भी धमकी दी थी। जिसकी जानकारी उसने मुरथल थाना पुलिस को दी थी। आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। 

26 सितंबर को जेल से पैरोल पर आया था अजीत       
अजीत पर अपने ही भाई की 2011 में हत्या करने का आरोप था, जिसमें उसे उम्रकैद की सजा हो चुकी है। उसने गांव के अंदर ही अपने भाई की हत्या कर दी थी। अजीत 26 सितंबर को पैरोल लेकर जेल से बाहर आया था। 

1091 पर की थी शिकायत, लिखित में नहीं दी      
पुलिस का कहना है कि तीन दिन पहले सुमन ने 1091 पर रात को फोन कर पुलिस को जानकारी दी थी कि उसका पति ही उसके साथ मारपीट कर रहा है। पुलिस के जाने के बाद उसने लिखित में कोई शिकायत नहीं दी थी। उसने अजीत को लेकर भी पुलिस को लिखित में कोई शिकायत नहीं दी है।       
   
व्यक्ति की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या की गई है। उसकी पत्नी के बयान पर गांव के ही दो लोगों को नामजद किया गया है। हत्या का कारण पैसों का लेनदेन बताया गया है, लेकिन मामले की जांच के बाद ही स्थिति को स्पष्ट हो सकेगी। मामले को लेकर विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है।  - बलराज सिंह, थाना प्रभारी, मुरथल।
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