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चेक बाउंस में पूर्व आईजी को एक साल की सजा

Fri, 03 Jan 2014 09:50 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब के रिटायर आईजी मोहिंदर सिंह को जिला अदालत ने शुक्रवार को चेक बाउंस मामले में एक साल की कैद की सजा सुनाई है।
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अदालत ने आरोपी को चेक की राशि के 2 लाख 20 हजार रुपये भी वापस करने के लिए कहा है। जमानती अपराध होने के चलते उनको अदालत से बेल दे दी है।

मालूम हो कि सुरेंद्र सिंह ने रिटायर आईजी के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। अरजी के अनुसार रिटायर आईजी ने सुरेंद्र सिंह को एक लाख 10 हजार रुपये के दो चेक दिए थे, लेकिन यह दोनों चेक बाउंस हो गए।
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बचाव पक्ष के अनुसार उनके बेटे अमनदीप संधाल के शराब के ठेके थे। उनका सुरेंद्र सिंह से विवाद हो गया था। सुरेंद्र ने अमनदीप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी।
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इसके बाद उनके बीच समझौता हो गया था। इस दौरान सुरेंद्र सिंह को एक लाख 10 हजार रुपये के दो चेक दिए गए थे। जो बाउंस हो गए थे।
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