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जिसे 'पापा' बोलती थी, उसी ने लूट ली अस्मत

Mon, 01 Jun 2015 05:40 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लुधियाना(पंजाब)
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मासूम बच्ची जिसे 'पापा'बोलती थी। उसी ने उसका रेप कर डाला। इन्सानियत को शर्मसार करने वाकया पंजाब के लुधियाना की है। पीड़ित बच्ची की मां बीते करीब नौ साल से ही आरोपी के साथ बिना शादी के ही रह रही है।
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बच्ची आरोपी को ही अपना पिता कहती थी। आरोपी बच्ची पर बुरी नजर रखता था। आरोपी ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब बच्ची कमरे में खेल रही थी। बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर उसकी मां कमरे में गई। बाद में आरोपी उसे धमकियां देता हुआ फरार हो गया।

पुलिस ने तुरंत छापामारी कर आरोपी को रेलवे स्टेशन से काबू कर लिया। पुलिस ने पीड़ित की मां की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस सोमवार आरोपी को अदालत में पेश करेगी। उधर, पुलिस पीड़ित बच्ची की मेडिकल जांच भी सोमवार को ही कराएगी।
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पुलिस के अनुसार रविवार को बच्ची अपने कमरे में खेल रही थी। उसकी मां बाहर काम कर रही थी। इस दौरान आरोपी ने कमरे में जाकर बच्ची के साथ दुराचार कर लिया।

बच्ची के चिल्लाने पर उसकी मां अंदर जा पहुंची। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहले भी कई बार बच्ची से दुराचार किया, लेकिन किसी को पता नहीं चला।
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लड़की को देख जागी हवस, गैंगरेप कर छोड़ा

उधर पंजाब के मोहाली के लांडरां के गांव मनौली में शनिवार रात रिटायरमेंट की पार्टी से एक्टिवा सवार युवक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को जबरदस्ती उठा ले गए और रेप के बाद उसे गांव में ही छोड़कर भाग गए।

किशोरी को गंभीर हालत में फेज-छह के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सोहाना थाना पुलिस ने गांव मनौली निवासी राणा और शैली के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

पुलिस के अनुसार, गांव मनौली के एक घर में रिटायरमेंट की पार्टी चल रही थी। पार्टी में काफी संख्या में रिश्तेदार और गांववाले पहुंचे मौजूद थे। इस दौरान पार्टी में आई लड़की को दो लड़के जबरदस्ती एक्टिवा पर बैठाकर अपने साथ ले गए। सेक्टर-82 के पास उन्होंने लड़की से दुष्कर्म किया। फिर लड़की को गांव में छोड़ कर भाग गए।

घटना की जानकारी होते ही लड़की के परिजनों ने पुलिस को सूचना थी। थाना सोहाना के एसएचओ राजीव कुमार ने बताया कि राणा और शैली के  खिलाफ पोक्सो एक्ट-363, 376 व 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही पीड़िता के धारा-164 के तहत अदालत में बयान दर्ज करवाए गए।
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