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एमेजोन पर सामान ऑर्डर करने से पहले ये खबर पढ़ लें

Sat, 16 May 2015 09:40 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
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ऑनलाइन शापिंग करने के शौकीन हैं, तो सावधान हो जाएं। आजकल कई कंपनियां पुराने सामान की डिलीवरी नए के नाम पर कर रही हैं।
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ऐसा ही एक मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने एमेजोन कंपनी को दोषी ठहराते हुए दस हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी को उपभोक्ता को मोबाइल की कीमत नौ प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है।

फेज-7 निवासी सनप्रीत कौर यह केस दायर किया था। सनप्रीत ने अदालत ने बताया कि 21 नवंबर 2014 को एमेजोन कंपनी से ऑनलाइन जोलो कंपनी का मोबाइल फोन मॉडल ए-500 मंगवाया था। मोबाइल की कीमत 4652 रुपये बताई गई थी। पांच दिसंबर 2014 को कंपनी ने घर के पते पर मोबाइल की डिलीवरी दी।
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एमेजोन ने भेजा उपभोक्ता को पुराना फोन

उन्होंने कंपनी के नुमाइंदे को 4652 रुपये की पेमेंट कर दी। लेकिन, जब उन्होंने मोबाइल का डिब्बा खोला तो उसमें पुराना मोबाइल फोन था। मोबाइल पर स्क्रैच थे। इसके बाद उन्होंने सेक्टर-32 स्थित मोबाइल कंपनी के दफ्तर में जाकर फोन चेक करवाया। इस दौरान कंपनी के अधिकारियों ने माना कि मोबाइल चला हुआ है। फिर उन्होंने 2 दिसंबर 2014 कंपनी को मेल की।

साथ ही कंपनी से अपील की या तो उनका मोबाइल फोर रिफंड कर दें या फिर उन्हें नया मोबाइल जारी कर दें। तीन दिसंबर 2014 को उन्हें कंपनी की तरफ से मेल मिला।

इसमें उन्होंने फोन के चलते हुए परेशानी के लिए दुख जताया। लेकिन, फोन वापस करने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने कंपनी को लीगल नोटिस भेजा था। लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर फोरम में केस दायर किया था।
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