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चंडीगढ़ उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 चंडीगढ़ ने सुनवाई के बाद दो अलग-अलग मामलों के फैसलों से शिकायतकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। उपभोक्ता फोरम ने एक्सिस बैंक को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपये वापस करे। साथ ही 10 हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देना होगा। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 चंडीगढ़ ने सुनवाई के बाद दिया है।
अयोध्या नाथ निवासी स्माल फ्लैट धनास चंडीगढ़ ने मनीमाजरा स्थित एक्सिस बैंक लिमिटेड और वर्ली मुंबई स्थित एक्सिस बैंक लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। शिकायत में अयोध्या नाथ में बताया कि उनका मनीमाजरा स्थित एक्सिस बैंक में अकाउंट है। अकाउंट पर उन्हें एटीएम कार्ड जारी किया गया है।
शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उनके अकाउंट से 28 नवंबर 2014 को लखनऊ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से लखनऊ से 10-10 हजार रुपये करके पांच बार में 50 हजार रुपये निकाल लिए गए। इस संबंध में उन्होंने बैंकिंग अंबड्समैन चंडीगढ़ को सूचित किया, लेकिन काई असर नहीं हुआ। पुलिस से भी शिकायत करने पर कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरे पक्ष ने उपभोक्ता फोरम को कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।