हरियाणा के स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए खुशखबरी है। अब इन्हें भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सिफारिशों के अनुरूप संशोधित वेतनमान का लाभ देने को मंजूरी दे दी है। सभी सरकारी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापक व उनके समकक्ष कैडर वाले कर्मचारियों को पहले ही यह लाभ मिल चुका है।
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि स्नातक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों का वेतन एसोसिएट प्रोफेसर के समकक्ष 1,31,400 रुपये तथा 2000 रुपये मासिक विशेष भत्ते के साथ निर्धारित होगा, जबकि स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के मामले में यह 1,44,200 रुपये तथा 3000 रुपये मासिक विशेष भत्ते के साथ निर्धारित होगा। जिन शिक्षकों को प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा, उनका वर्तमान वेतनमान बना रहेगा।
उन्होंने बताया कि जो प्रधानाचार्य अपने मुख्य शैक्षणिक पद में पुनर्ग्रहणाधिकार पर रहेंगे, उन्हें नोशनल पदोन्नति दी जाएगी, जबकि वे प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानाचार्य जो अपने संबंधित शैक्षणिक पद पर वापस जाएंगे, उन्हें प्रधानाचार्य के रूप में दिए जाने वाला वेतनमान नहीं मिलेगा।