राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत में प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटनेशनल के आंतकी कुलविंदर जीत सिंह खानपुरिया पर आरोप तय कर दिए गए हैं। अब उस पर आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं समेत यूएपीए (गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत मामला चलेगा।
जानकारी के अनुसार अमृतसर के राजासांसी पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने नाके के दौरान दो मोटरसाइकिल सवार युवकों को गिरफ्तार किया था। उनसे एक बैग में दो हैंड ग्रेनेड और मोबाइल फोन मिला था। पूछताछ में आरोपियों ने आतंकी खानपुरिया का नाम लिया था। इसके बाद इस मुकदमे में खानपुरिया को नामजद किया गया था। बाद में 27 मई 2019 को यह मामला एनआईए को सौंप दिया गया था। खानपुरिया पर आरोप है कि वह खालिस्तानी आंदोलन को जिंदा रखने के लिए काम करता है। पंजाब में हथियारों की तस्करी कर दंगे फैलाने की फिराक में है।
एयरपोर्ट से किया था गिरफ्तार
खानपुरिया पर पांच लाख रुपये का इनाम था। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। अमृतसर का रहने वाला यह आतंकी 2019 से फरार चल रहा था। एनआईए ने 2022 में इसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (दिल्ली) से गिरफ्तार किया था। खानपुरिया बैंकॉक से वापस दिल्ली आया था। इसी दौरान खूफिया सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।