शिकायतकर्ता भगवंत सिंह चड्ढा निवासी मोटर मार्केट मनीमाजरा ने सेक्टर-34 स्थित भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दी थी।
मुश्किल समय के लिए कार का बीमा कराया लेकिन जब जरूरत पड़ी तो बीमा कंपनी ने क्लेम रद्द कर दिया। क्लेम रद्द करना बीमा कंपनी को महंगा पड़ गया। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 23 लाख 98 हजार रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से बीमा क्लेम अदा करे। आयोग ने दो लाख रुपये मुआवजा और 33 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देने के निर्देश दिए हैं।
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शिकायतकर्ता भगवंत सिंह चड्ढा निवासी मोटर मार्केट मनीमाजरा ने सेक्टर-34 स्थित भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दी थी। शिकायत में कहा था कि उन्होंने मर्सिडीज सी क्लास कार 18 नवंबर 2016 को कोयंबटूर से खरीदी। इसकी कीमत 37 लाख 29 हजार 425 रुपये थी। 17 जनवरी 2016 को 93 हजार रुपये अदा कर उन्होंने कार का बीमा कराया।
कोयंबटूर में कार का अस्थायी बीमा प्रमाण पत्र मिला। चंडीगढ़ आने के बाद कार को स्थायी रूप से पंजीकृत कराया। कार का 27 दिसंबर 2018 को एक्सीडेंट हो गया। इस मामले में पुलिस में उसी दिन रिपोर्ट भी दर्ज कराई। उसी दिन बीमा कंपनी को बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम रद्द कर दिया। दूसरे पक्ष ने उपभोक्ता आयोग में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने नियमों के अनुसार काम किया है। सेवा में कोताही नहीं की है।