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चंडीगढ़ में कैंटीन व होटल संचालकों को एक माह में एमओएच से लेनी होगी एनओसी

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चंडीगढ़। शहर के स्कूल, इंस्टीट्यूट, होटल, कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट, बेकरी सहित सभी खाने के स्थलों को एमओएच विभाग से एक माह में स्वास्थ्य व सफाई का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओएसी) लेना होगा। इस दौरान लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ नगर निगम कार्रवाई करेगा। इसके लिए निगम ने पब्लिक नोटस जारी कर दिया है।
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खाने वाले स्थानों और स्कूलों की कैंटीन में बच्चों व लोगों के खानपान को लेकर काफी ध्यान रखा जाता है। इसकेलिए निगम का एमओएच विभाग लगातार जांच भी करता है। निगम की ओर से इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना होता है। निगम ने सभी स्कूल, इंस्टीट्यूट, होटल, कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट, बेकरी सहित सभी खाने के स्थलों को नोटिस भेजकर एनओसी लेने को कहा है। इसके लिए सभी को एक माह का समय दिया गया है। इस दौरान संचालक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद टीम जाकर मौके पर जांच करेगी, फिर एनओसी दी जाएगी। इस समय सीमा में आवेदन न करने वालों के खिलाफ निगम कार्रवाई करेगा।
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