नशे के कारोबार में शामिल होने के आरोपी पूर्व एआईजी राजजीत सिंह हुंदल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए भ्रष्टाचार के मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले एनडीपीएस मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी। बीते दिनों हाईकोर्ट ने उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी अंतरिम जमानत दी थी। ऐसे में अब उन पर दर्ज तीनों मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत का लाभ है।
एसटीएफ ने राजजीत हुंदल के खिलाफ मई में मोहाली में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में एफआईआर दर्ज की थी। बुधवार को हाईकोर्ट ने हुंदल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हर रोज जांच अधिकारी के सामने पेश होने व जांच में शामिल होने का आदेश दिया है। हुंदल की अग्रिम जमानत की मांग पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 12 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। विजिलेंस की 20 अप्रैल को दर्ज भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति मामले की एफआईआर में हाईकोर्ट ने हुंडल को अंतरिम जमानत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है।