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बहिबल कांड: एसएचओ कोटकपूरा को हाईकोर्ट से मिली जमानत, उमरानंगल ने भी दायर की याचिका

Wed, 30 Sep 2020 10:48 AM IST
खुशबू गोयल संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को बहिबल गोलीकांड केस में गिरफ्तार तत्कालीन एसएचओ थाना सिटी कोटकपूरा गुरदीप सिंह पंधेर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। इस केस की जांच कर रही एसआईटी ने एसएचओ को जुलाई में पहले कोटकपूरा गोलीकांड से संबंधित प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर के रिकार्ड हेरफेर के आरोप में गिरफ्तार किया था।
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बाद में उसे बहिबल केस में नामजद करते हुए रिमांड पर लिया गया। जिला अदालत में जमानत खारिज होने के बाद आरोपी एसएचओ ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे जस्टिस संत प्रकाश की अदालत ने मंजूर कर लिया। जानकारी के अनुसार बरगाड़ी बेअदबी मामले से सम्बंधित कोटकपूरा व बहिबल कलां गोलीकांड की घटनाओं के समय सब इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह थाना सिटी कोटकपूरा में बतौर एसएचओ तैनात थे।

जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट के बाद गठित एसआईटी ने कोटकपूरा गोलीकांड केस में घायल प्रदर्शनकारी के बयान पर थाना सिटी में केस दर्ज किया था जिसमें पूर्व शिअद विधायक मनतार सिंह बराड़ के अलावा नामजद किए गए पांच अधिकारियों में एसएचओ गुरदीप सिंह पंधेर भी शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ अदालत में चालान भी पेश किया जा चुका है।
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कुछ समय पहले एसआईटी ने एसएचओ को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस के रिकार्ड में हेरफेर के आरोप में पकड़ा और बाद में उसकी बहिबल केस में भी गिरफ्तारी दिखाई गई। हालांकि कोटकपूरा के दोनों केसों में उसे जमानत मिली हुई थी लेकिन बहिबल केस के चलते वह इन दिनों में जेल में बंद था।

आईजी उमरानंगल ने मांगी अग्रिम जमानत
बहिबल गोलीकांड केस की जांच कर रही एसआईटी ने एक दिन पहले ही केस में तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी और पुलिस कमिश्नर लुधियाना कम आईजी परमराज सिंह उमरानंगल को नामजद किया है। केस में नामजद होते ही मंगलवार को आईजी उमरानंगल ने जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी। अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए 1 अक्तूबर की तारीख तय की है। आईजी उमरानंगल, कोटकपूरा गोलीकांड केस के भी आरोपी हैं। इस केस में एसआईटी द्वारा उनके खिलाफ चालान भी पेश किया जा चुका है। कोटकपूरा केस में उन्हें जमानत मिली हुई है।
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