हरियाणा में ऊंचे भवनों के लिए हर वर्ष फायर सेफ्टी अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने को अग्निशमन कार्यालयों में चक्कर नहीं काटने पडे़ंगे। हरियाणा विधानसभा में वीरवार को हरियाणा अग्निशमन सेवा संशोधन विधेयक, 2016 को मंजूरी दे दी गई। सदन में शहरी स्थानीय निकाय विभाग मंत्री कविता जैन द्वारा संशोधन का विधेयक विधानसभा में पेश किया गया।
इस विधेयक के मुताबिक, अग्निशमन विभाग से हर साल नियमित तौर पर आवासीय प्रयोजन से भिन्न औद्योगिक संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों, 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों जैसे ग्रुप हाउसिंग, बहु मंजिला फ्लैट्स, वाकअप अपार्टमेंट के लिए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। इसमें आमजन और विभाग अग्निशमन व्यवस्था को बेहतर बनाने से ज्यादा कागजी प्रक्त्रिस्या को पूरा कराने की जद्दोजहद में लगे रहते थे।
संशोधन विधेयक के जरिए अब हर साल ली जाने वाली एनओसी को पांच साल में एक बार लेने का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, प्रमाण पत्र पा चुके भवन स्वामी द्वारा हर साल स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा कि उसके भवन/परिसर में स्थापित की गई अग्निशमन प्रणाली बेहतर तरीके से काम कर रही है और भवन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
उन्होंने बताया कि भवन में बदलाव की स्थिति में पूर्व में जारी अग्निशमन प्रमाण पत्र का समाप्त माना जाएगा और आवेदक को नए सिरे से आवेदन करना होगा। संशोधित आवेदन के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अग्निशमन अधिकारी औचक निरीक्षण करके अग्निशमन प्रणाली को जाचेंगे। कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने बताया कि इस संशोधन से प्रदेश हजारों लोगों को फायदा होगा।
हरियाणा विधानसभा में आठ विधेयक पारित
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में वीरवार को आठ विधेयक पारित किए गए, जिनमें पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी व खंडकरण रोकथाम) हरियाणा संशोधन विधेयक- 2016, हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक- 2016, हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) विधेयक- 2016, हरियाणा उद्यम प्रोन्नति विधेयक- 2016, हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं व अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) विधेयक- 2016, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास व विनियमन (संशोधन) विधेयक- 2016, हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक- 2016, हरियाणा विनियोग (निरसन) विधेयक- 2016 शामिल हैं।