चंडीगढ़। शिकायतकर्ता से पैकिंग चार्ज लेना महंगा पड़ा गया। उपभोक्ता आयोग ने फ्लेम्स को निदेश दिया है कि वह 10 रुपये पैकिंग चार्ज लौटाए। साथ ही एक हजार रुपये मुआवजा और तीन हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे। आदेश की प्रति मिलने के 30 दिनों के अंदर निर्देश का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर लौटाई जाने वाली राशि और मुआवजा राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करना होगा।
यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1 चंडीगढ़ ने सुनवाई के बाद दिया है। फ्लेम्स की ओर से पक्ष नहीं रखे जाने पर उपभोक्ता आयोग ने इसे एकतरफा करार दिया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने यह भी कहा कि स्वीगी ने सेवा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की है, इसलिए उसके खिलाफ शिकायत खारिज कर दी गई।
शिकायतकर्ता काजल निवासी नजदीक पुुरानी सब तहसील अहमदगढ़ जिला संगरूर ने सेक्टर-32डी के फ्लेम्स द्वारा स्वीगी के स्टोर मैनेजर और सेक्टर-34ए स्थित स्वीगी हब स्थित स्वीगी के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1 चंडीगढ़ में शिकायत दी थी।
शिकायतकर्ता काजल ने उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने 21 अक्तूबर 2019 को दूसरे पक्ष से कुछ खाने की चीजों का आर्डर किया। शिकायतकर्ता ने इस बात से आश्चर्य व्यक्त किया कि उनसे खाना की पैकिंग का भी चार्ज लिया गया है। शिकायतकर्ता ने दूसरे पक्ष से 10 रुपये लौटाने की मांग की जिसे दूसरे पक्ष ने नहीं माना। इस पर यह फैसला दिया गया।