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सख्ती: अमेरिकन एक्सप्रेस व डाइनर्स क्लब पर आरबीआई की कार्रवाई, नहीं जोड़ सकेंगी नए ग्राहक

Sat, 24 Apr 2021 12:54 PM IST
प्रियंका तिवारी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

आरबीआई ने इन कंपनियों को एक मई से नए घरेलू ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने से प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसे में ये कंपनियां अपने नेटवर्क पर अब नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएंगी।
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भारतीय रिजर्व बैंक - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्रेडिट कार्ड कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन और डायनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड को उसके ‘स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डाटा’ के नियमों का पालन नहीं करने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही आरबीआई ने इन कंपनियों को एक मई से नए घरेलू ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने से प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसे में ये कंपनियां अपने नेटवर्क पर अब नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएंगी।

बता दें आरबीआई के नियम के अनुसार देश में पेमेंट से जुड़ा कोई भी काम करने वाली सभी कंपनियों को इसका डाटा देश में ही स्टोर करना अनिवार्य है, लेकिन दोनों कंपनियों ने इन नियमों का पालन नहीं किया। ऐसे में आरबीआई ने दोनों कंपनियों के खिलाफ यह कार्रवाई की। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि इस आदेश से इन दोनों कंपनियों के मौजूदा ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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नियमों का किया उल्लंघन
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन और डायनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड ‘पेमेंट सिस्टम’ परिचालक हैं। दोनों देश में भुगतान और निपटान प्रणाली कानून, 2007 (पीएसएस कानून) के तहत कार्ड नेटवर्क के परिचालन के लिए अधिकृत हैं। आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन और डायनर्स क्लब इंटरनेशनल पर यह पाबंदी 23 अप्रैल, 2021 को जारी आदेश के तहत लगाई। केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘ये इकाइयां भुगतान प्रणाली से जुड़े आंकड़ों और सूचना भंडारण को लेकर निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही थीं।’

उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2018 में भुगतान व्यवस्था से जुड़े सभी सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने को कहा गया था कि उनके द्वारा परिचालित भुगतान प्रणाली से संबद्ध आंकड़े और जानकारी छह महीने के भीतर भारत में निर्धारित व्यवस्था में ही रखनी है। उन्हें अनुपालन के बारे में आरबीआई को भी सूचित करना था। साथ ही इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) के पैनल में शामिल ऑडिटरों द्वारा किए गए ‘सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट’को निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ जमा करनी थी।

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