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FCRA: गृह मंत्रालय ने पांच एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए, बताया यह कारण

Wed, 03 Apr 2024 12:19 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

FCRA: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पांच एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। विदेशी अनुदानों के दुरुपयोग और अन्य मामलों में यह कार्रवाई की गई है।
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एफसीआरए लाइसेंस - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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गृह मंत्रालय (MHA) ने विदेशी अनुदान के दुरुपयोग और अन्य कारणों का हवाला देते हुए उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद पांच जानेमाने गैर सरकारी संगठनों के विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।

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केंद्र सरकार ने किन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का फरमान जारी किया
जिन एनजीओ के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है उनमें सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस (सीएनआई-एसबीएसएस), वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (वीएचएआई), इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी (आईजीएसएसएस), चर्च ऑक्जिलरी फॉर सोशल एक्शन (सीएएसए) और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया (ईएफओआई) शामिल हैं।

पांच साल में 6,600 से अधिक एनजीओ के लाइसेंस निरस्त
17 जुलाई, 2023 तक देश में वैध एफसीआरए लाइसेंस वाले 16,301 एनजीओ थे। केंद्र ने कानून के उल्लंघन के लिए पिछले पांच वर्षों में 6,600 से अधिक एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। कुल मिलाकर, बीते दशक में 20,693 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
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पिछले साल संसद में बताए गए आंकड़ों के अनुसार, 2019-2020 और 2021-2022 वित्तीय वर्षों के बीच 13,520 एफसीआरए-पंजीकृत संघों या गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी योगदान में 55,741.51 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

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