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Hero Moto Corp: हीरो मोटोकॉर्प के पवन कांत मुंजाल की 24.95 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त, ईडी ने की कार्रवाई

Fri, 10 Nov 2023 04:58 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Hero Moto Corp: केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि मुंजाल की दिल्ली स्थित तीन अचल संपत्तियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।
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हीरो मोटो कॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल। - फोटो : PTI
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विस्तार
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी अध्यक्ष पवन कांत मुंजाल की 24.95 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि मुंजाल की दिल्ली स्थित तीन अचल संपत्तियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।

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मुंजाल हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के सीएमडी और चेयरमैन हैं और उनकी संपत्ति करीब 24.95 करोड़ रुपये है। ईडी ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद मुंजाल और उनकी कंपनियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करने के बाद अगस्त में छापेमारी की थी। ईडी ने कहा, ''अभियोजन की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 54 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा अवैध रूप से भारत से बाहर ले जाई गई।"

कुणाल गुप्ता की 67.23 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

ईडी ने मेट टेक्नोलॉजीज और अन्य द्वारा फर्जी कॉल सेंटर धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कुणाल गुप्ता, उनके परिवार के सदस्यों, कंपनियों और उनके सहयोगियों की 67.23 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है। जब्त की गई संपत्तियां 35 बैंक खातों, 14 कारों और 12 अचल संपत्तियों (कुल मूल्य 61.84 करोड़ रुपये) के रूप में हैं। ईडी के अनुसार अचल संपत्तियों में गोवा में एक रिसॉर्ट, गोवा में एक विला, कोलकाता और बैंगलोर में 10 वाणिज्यिक कार्यालय, फ्लैट, अपार्टमेंट और भूमि शामिल हैं।

जमीन हथियाने के मामले में 11.82 करोड़ रुपये मूल्य की आठ संपत्तियां जब्त 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गोवा में अवैध रूप से जमीन हथियाने की जांच के सिलसिले में स्टेवन डिसूजा, मोसेस फर्नांडीस और समीर कोरगांवकर की 11.82 करोड़ रुपये मूल्य की आठ अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पवन मुंजाल के खिलाफ डीआरआई की कार्यवाही पर रोक लगाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हीरो समूह के चेयरमैन पवन मुंजाल के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा दर्ज विदेशी मुद्रा से संबंधित कार्यवाही पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने तीन नवंबर के अंतरिम आदेश में कहा कि मुंजाल को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) ने तथ्यों के आधार पर दोषमुक्त कर दिया है और निचली अदालत के समक्ष इसका खुलासा नहीं किया गया और याचिकाकर्ता अंतरिम संरक्षण के लिए मामला बनाने में सक्षम रहा।

न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा, ''याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि समन जारी करने का आदेश बिना कोई कारण बताए पारित किया गया है, इस अदालत की राय है कि प्रथम दृष्टया, मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने यहां एक अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित 1 जुलाई, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी और याचिकाकर्ता के संबंध में एसीएमएम के समक्ष लंबित सभी कार्यवाही सुनवाई की अगली तारीख 21 फरवरी, 2024 तक स्थगित कर दी।

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