आजकल पेट्रोल पंपों से पेट्रोल की चोरी करना आम बात हो गई है। ऐसी कई खबरें आई हैं जो बताती है कि कैसे चिप लगाकर पेट्रोल पंपों से तेल चोरी किया जाता है और ग्राहकों को ठगा जाता है। कई बार ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा चुका है लेकिन इन वारदातों में ज्यादा कमी नहीं आई है।
इन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत बनाए गए नियमों को और भी सख्त कर दिया है। अब अगर किसी पेट्रोल पंप से तेल की चोरी की खबरें आएंगी तो उनको खिलाफ सिर्फ एक्शन नहीं लिया जाएगा बल्कि उसका लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा।
नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून 2019 के तहत मिलावट करने और नकली नगद उत्पाद बेचने को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब ग्राहकों को ठगने में पेट्रोल पंप वालों को दिक्कत हो सकती है और अगर वो ठगी करना नहीं रोकेंगे तो उनका लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा।
कैसे की जाती है ठगी?
जब कभी डीजल या पेट्रोल भरवाया जाता है तो ज्यादातर लोग 100, 200 या 500 रुपये या इसी से मिलती जुलती राशि का तेल भरवाते हैं और इसी बात का फायदा पेट्रोल पंप वाले उठाते हैं। ठगी करने वाले लोग ऐसी कीमतों पर चिप लगाकर लीटर घटा देते हैं, जिससे ग्राहकों को पता नहीं चल पाता कि उन्हें तेल कम मिला है या वो ठग चुके हैं।
इसके अलावा ग्राहकों के पास और भी कई विकल्प होते हैं, जिनका इस्तेमाल कर पेट्रोल पंप वालों के लाइसेंस रद्द करा दिए जाएंगे। आपको ये अपने ये अधिकार जान लेने जरूरी है, भविष्य में कभी भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं कि क्या हैं वो अधिकार
पीने के लिए साफ पानी
पेट्रोल पंप डीलर को अपने पंप पर आम लोगों की सुविधा के लिए निशुल्क पीने के पानी की सुविधा देनी होगी। इसके लिए पेट्रोल पंप डीलर को आरओ मशीन, वॉटर कूलर और पानी का कनेक्शन खुद से लगवाना होगा। अगर किसी पंप पर पीने के पानी की सुविधा न मिलें तो इसके लिए भी तेल मार्केटिंग कंपनी से शिकायत कर सकते हैं।
इमरजेंसी में कर सकते हैं कॉल
अगर आप रास्ते में किसी परेशानी में फंस जाएं और मोबाइल फोन की सुविधा न हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी पेट्रोल पंप पर जाकर के किसी एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके लिए पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारी या फिर मैनेजर आपसे मना नहीं कर सकता है। यह सुविधा भी पेट्रोल पंप पर फ्री में मिलती है।
शौचालय की सुविधा
पेट्रोल पंप पर साफ व स्वच्छ शौचालय की सुविधा लोगों को मिलती है। इसका प्रयोग करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर पेट्रोल पंप पर गंदे और टूटे शौचालय हैं, तो इसकी शिकायत आप तेल कंपनी से कर सकते हैं।
फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा हो
हर पेट्रोल पंप पर एक फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा होनी चाहिए, ताकि आम जनता जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल कर सके। इस बॉक्स में जीवनक्षक दवाएं और मरहम-पट्टी होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी दवाइयों पर एक्सपायरी डेट भी लिखी होनी चाहिए। इस बॉक्स में दवाएं पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर पेट्रोल पंप आपकी मांग पर फर्स्ट एड बॉक्स देना मना कर दे तो इसकी लिखित शिकायत कर सकते हैं।
तेल की क्वालिटी व क्वांटिटी जानने का अधिकार
इसके अतिरिक्त ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी और क्वांटिटी जानने का भी पूरा अधिकार है। पेट्रोल पंप मालिकों को इसके लिए व्यवस्था करनी होती है। ऐसा ना होने पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
कंपनी का नाम व कॉन्टैक्ट नंबर लिखना भी अनिवार्य
पेट्रोल पंप के मालिक के लिए पेट्रोलियम कंपनी का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखकर टांगना अनिवार्य होता है। इसके माध्यम से ग्राहकों को पेट्रोल पंप मालिक या संबंधित कंपनी से संपर्क करने की सुविधा मिलती है।
खुलने और बंद होने का समय बताना भी है जरूरी
हर पेट्रोल पंप पर उसके खुलने और बंद होने के समय का नोटिस टंगा होना चाहिए। इसके साथ ही पेट्रोल पंप किस दिन बंद रहेगा, इसकी जानकारी भी देना अनिवार्य है।
पेट्रोल व डीजल का बिल पाने का अधिकार
पेट्रोल पंप में पेट्रोल व डीजल भरवाने पर आपके पास बिल पाने का पूरा अधिकार है। अगर किसी कारण से पेट्रोल पंप मालिक या उसका एजेंट आपको बिल देने से इनकार करता है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।
गाड़ी के पहियों में हवा भरना
सभी पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में हवा भरने की सुविधा देना अनिवार्य है। इसके लिए पेट्रोल पंप डीलर को अपने पंप पर हवा भरने वाली इलेक्ट्रोनिक मशीन और गाड़ियों में हवा भरने वाले वाले व्यक्ति को नियुक्त करना भी जरूरी है। एक बात और कि इस सर्विस के लिए पेट्रोल पंप मालिक या फिर नियुक्त व्यक्ति आपसे पैसा नहीं मांग सकते हैं। अगर कोई पंप इसके लिए पैसे मांगता है तो फिर उसके खिलाफ संबंधित तेल कंपनी को शिकायत की जा सकती है।
ऐसे दर्ज करा सकते हैं शिकायत
हर पेट्रोल पंप में शिकायती बॉक्स या रजिस्टर रखना होता है, ताकि ग्राहक उसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। अगर आपको पेट्रोल पंप पर ऊपर बताई गई कोई सुविधा नहीं मिलती है, तो आप सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के पोर्टल यानी https://pgportal.gov.in/ पर जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।