बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच नीतीश सरकार ने नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इसी बीच मंगलवार को पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (एनएमसीएच) के 59 और डॉक्टरों की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्य के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने यह जानकारी दी।
आठवीं कक्षा तक के स्कूल बंद, ऑनलाइन होगी पढ़ाई
राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 21 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह पांच तक कर्फ्यू रहेगा और साथ ही अन्य पाबंदियां लगाई जाएंगी। आठवीं कक्षा तक स्कूल बंद रहेंगे और केवल ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराने की अनुमति होगी। इसके अलावा नौवीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन 50 फीसदी क्षमता के साथ किया जाएगा।
कार्यालयों में 50 फीसदी क्षमता के साथ काम की अनुमति
नए नियमों के अनुसार सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को रात आठ बजे तक ही खुलने की अनुमति होगी। इनमें ई-कॉमर्स सेवाओं को राहत दी गई है।
सभी धार्मिक स्थलों समेत इन सेवाओं पर लगाई गई रोक
इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। रेस्तरां को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी। लेकिन यहां सभी कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण होना अनिवार्य रहेगा।
विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल
विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को शामिल करने की अनुमति होगी। डीजे और बारात जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह कार्यक्रम की पूर्व सूचना कम से कम तीन दिन पहले स्थानीय पुलिस थाने में देनी होगी। अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।