दिल्ली हाईकोर्ट ने लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) नेता चिराग पासवान की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पासवान ने पशुपति पारस को सदन में पार्टी के नेता के रूप में मान्यता देने संबंधी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले को चुनौती दी थी। वहीं, अदालत के फैसले पर पशुपति पारस ने कहा कि मैं अदालत के निर्णय का सम्मान करता हूं। राम विलास पासवान की संपत्ति पर चिराग पासवान का अधिकार है।