नीतीश सरकार ने जनहित में शराब पर बिहार में बैन लगाने के बाद अब राज्य में गुटखा, पान मसाला पर बैन लगाने घोषणा की है। खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 के तहत पूरे बिहार राज्य में गुटखा एवं पान मसाला (तंबाकू एवं निकोटिन युक्त) के (पैकिंग/बिना पैकिंग) का विनिर्माण, विक्रय, परिवहन एवं भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जो बिहार राज्य में 21 मई से प्रभावी होगा।
खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि जनहित के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रतिबंध को लागू करने हेतु सभी अभिहित अधिकारियों एवं खाद्य संरक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है।
छापेमारी के दौरान पकडे़ गए व्यक्तियों पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।