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Bihar: स्टंट गर्ल पहले हथियार लेकर और बाइक स्टंट कर बना चुकी रील, अब रेल नियम को ताक पर रख पुलिस को दी चुनौती

Tue, 20 Aug 2024 01:48 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर

सार

Muzaffarpur News: RPF के पोस्ट इंचार्ज मनीष कुमार ने बताया कि रेल लाइन पर और स्टेशन पर इस तरह की कोई भी वीडियो, रील या शॉर्ट्स बनाना एक कानूनी जुर्म है। RPF ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजेगी।
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रेलवे ट्रैक पर रील बनाई लड़की - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुजफ्फरपुर में बाइक से स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर करने के बाद स्टंट गर्ल की एक और करतूत सामने आई है। परिवहन नियम की धज्जियां उड़ाने के बाद अब उसने रेलवे ट्रैक पर पहुंच भोजपुरी गाने पर डांस कर वीडियो रील बनाई और उसे अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट कर दिया। उसका वीडियो फिर से अलग-अलग ग्रुप में वायरल हो रहा है।

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जानकारी के मुताबिक, बीते दिनों स्टंट गर्ल का हाईवे पर हाई स्पीड बाइक पर अलग-अलग अंदाज में पोज देते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई शुरू की थी। स्टंट गर्ल ने एक बार फिर से कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। अब वह सड़क के बाद रेल नियम की धज्जियां उड़ाती हुई देखी जा रही है। नए वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि स्टंट गर्ल रेलवे ट्रैक के पास खड़ी होकर एक गुटखा बनाने वाली के नाम पर बनाए गए भोजपुरी गाने पर डांस कर रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो के मुताबिक, स्टंट गर्ल दो लाइन के रेलवे ट्रैक के पास खड़ी है। उसमें एक लोकोमोटिव जा रही है। वहीं, आरोपी लड़की दूसरी लाइन के पास खड़ी होकर वीडियो रील बना रही है। उसके बाद उसने वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट कर दिया है।
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बताया जा रहा है कि आरोपी का स्टंट करने और कानून की धज्जियां उड़ाने का कोई नया मामला नहीं है। आरोपी लड़की पहले पार्क में घुसकर हथियार लेकर वीडियो रील बना चुकी है। उसके बाद नियमों को ताक पर रख हाई स्पीड बाइक पर अलग-अलग अंदाज में स्टंट करती नजर आई थी। उसके बाद पुलिस ने दोनों ही मामले में कार्रवाई की थी। वहीं, आरोपी लड़की द्वारा माफी मांगने और आगे से कभी गलती न करने की अर्ज के बाद पुलिस ने कड़ी डांट-फटकार लगाकर छोड़ दिया था। उसके बाद अब एक बार फिर से स्टंट गर्ल रेलवे एक्ट के कानूनी प्रावधान की धज्जियां उड़ाते हुए देखी जा रही है।

पूरे मामले में RPF के पोस्ट इंचार्ज मनीष कुमार ने बताया कि रेल लाइन पर और स्टेशन पर इस तरह की कोई भी वीडियो, रील या शॉर्ट्स बनाना एक कानूनी जुर्म है। रेलवे स्टेशन से लेकर चलती हुई और खड़ी ट्रेन और ट्रैक की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए रील बनाने वालों पर रेलवे की पैनी नजर रहती है। RPF ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजेगी।

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