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बिहार: छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत, पर धोने होंगे गांव की महिलाओं के कपड़े

Thu, 23 Sep 2021 03:26 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, मधुबनी।

सार

मधुबनी की जिला अदालत ने महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपी ललन कुमार साफी को अपने गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धोने और प्रेस करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अविनाश कुमार ने आरोपी की जमानत मंजूर करते हुए यह आदेश दिया।

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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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बिहार के मधुबनी जिले की एक अदालत ने एक महिला से छेड़छाड़ के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने के एवज में एक अजीबोगरीब शर्त रखी। अदालत ने आरोपी को अपने गांव की सभी महिलाओं के कपड़े मुफ्त में धोने और इस्त्री (प्रेस) करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त जिला जज अविनाश कुमार ने आरोपी की जमानत मंजूर करते हुए यह आदेश जारी किया।

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अप्रैल महीने से जेल में बंद आरोपी के वकील ने अदालत से कहा था कि उसकी उम्र महज 20 साल है। युवक पेशे से धोबी है और वह समाज की सेवा करना चाहता है। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता सुलह के लिए तैयार है और इस आशय का एक हलफनामा संलग्न किया गया है।

कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए आदेश दिया कि वह अगले छह महीने तक मुफ्त में अपने गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धोकर इस्त्री करेगा। छेड़छाड़ मामले में जिला अदालत द्वारा आरोपी को दिया गया यह आदेश काफी चर्चा में है।

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