बिहार सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसे बाहुबली सरगना और राजद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को सीवान जेल से तिहाड़ में स्थानांतरित करने में कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले सीबीआई भी शहाबुद्दीन को तिहाड़ में लाने के शीर्ष अदालत के सुझाव से सहमति जता चुकी है।
सीबीआई ने माना है कि शहाबुद्दीन के बिहार में रहने के कारण उसके खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। बिहार सरकार ने जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अमिताव रॉ की पीठ के समक्ष कहा कि शहाबुद्दीन के खिलाफ 45 मामले चल रहे हैं।
बिहार सरकार के वकील ने कहा कि हमें आरोपी शहाबुद्दीन को स्थानांतरित करने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अदालत को उसके खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई के तरीकों के बारे में फैसला देना होगा। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने वकील से कहा कि आप शहाबुद्दीन के खिलाफ मुकदमों की सूची पेश करें। इसमें सजा सुनाए जा चुके मामले भी हों। मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी।