राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय भारत सरकार ने 9 सितंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी की है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 3856 (E) में कहा गया है कि नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के तहत सेक्शन 9 की ताकतों को कंफ्रंड किया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार नेशनल हाईवे की दरों को संशोधित कर रही है। इसमें 2008 के नियमों को भी संधोधित किया गया है।