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Old Vehicles: दिल्ली में पुराने वाहनों पर फिर कसा शिंकजा, 213 गाड़ियां हुईं जब्त, क्या आपका वाहन है सुरक्षित?

Mon, 14 Oct 2024 07:40 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

दिल्ली परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई का एक नया चरण शुरू किया है। इस सप्ताह से शुरू होकर यह अभियान दिसंबर तक जारी रहेगा। 
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Car Parking - फोटो : PTI
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विस्तार
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दिल्ली परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई का एक नया चरण शुरू किया है। इस सप्ताह से शुरू होकर दिसंबर तक जारी रहने वाले इस अभियान में विभाग ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त करने के प्रयासों को तेज कर दिया है। यह कदम सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाया गया है। 
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दिल्ली में पुराने वाहनों पर कार्रवाई
विभाग के अनुसार, प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में यातायात पुलिस की चार टीमें तैनात की जाएंगी, जो परिवहन विभाग के प्रवर्तन विंग के साथ समन्वय में काम करेंगी। ये टीमें उन वाहनों को लक्षित करेंगी जो अपनी वैधानिक अवधि खत्म होने के बावजूद अभी भी सार्वजनिक स्थानों पर चलाए जा रहे हैं या पार्क किए गए हैं। इसके अलावा, अपंजीकृत और अनुपयुक्त ई-रिक्शा भी कार्रवाई होगी।

Vehicle Scrapping - फोटो : Freepik
अभियान के तहत पहले दिन दोपहिया, कार और ई-रिक्शा समेत कुल 213 वाहन जब्त किए गए। पिछले साल मार्च में इसी तरह का अभियान शुरू हुआ था, जो कई महीनों तक चला था। उसके बाद हाल के वर्षों में पुराने वाहनों पर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। अधिकारियों ने बताया कि अब तक शहर में 55 लाख से ज्यादा पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जा चुका है।

रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगर ये एंड-ऑफ-लाइफ (जीवन के अंत) वाले वाहन शहर की सड़कों पर या सार्वजनिक क्षेत्रों में पार्क किए गए पाए जाते हैं, तो उन्हें सीधे स्क्रैपिंग यार्ड में भेज दिया जाएगा। 
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Vehicle Scrapping - फोटो : Freepik
क्या आपका वाहन सुरक्षित है?
अगर आपके पास दिल्ली में कोई पुराना वाहन है, तो आपके सामने तीन विकल्प होंगे। पहला, अपने पुराने वाहनों को निजी पार्किंग स्थलों पर पार्क करें। दूसरा, एक साल के भीतर वाहन को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन करें। और तीसरी, किसी पंजीकृत एजेंसी के जरिए उसे कबाड़ में बेच दें। 

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