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Over Speeding Vehicle: दिल्ली में ओवर स्पीडिंग के मामलों में आई 15 फीसदी की कमी, जानें पूरी खबर

Mon, 22 Apr 2024 05:26 PM IST
अमित कुमार ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस साल वाहनों द्वारा ओवर स्पीडिंग के मामलों में 15 फीसदी की कमी आई है। पिछले साल ये ये आंकड़ा 9 लाख से अधिक था, मगर अब 8 लाख के करीब आ गया है। 
 
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Over Speeding Vehicle - फोटो : Freepik
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विस्तार
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दिल्ली में अक्सर ट्रैफिक नियमों को तोड़ा जाता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली वालों को एक राहतभरी जानकारी दी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आंकड़े साझा करते हुए बताया है कि इस साल ओवर स्पीडिंग के मामलों में कमी देखी गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस साल ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों में 15 फीसदी की गिरावट देखी गई है। 

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इतने समय का है ये आंकड़ा

पुलिस के मुताबिक, ये आंकड़ा 1 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल 2024 तक का है। पुलिस ने बताया है कि इस साल 8 लाख से अधिक वाहन चालकों का चालान जारी किया गया है। बीते साल तक ये आंकड़ा 9.52 लाख से ज्यादा था। ऐसे में इस साल ओवर स्पीडिंग के मामलों में खासी कमी दर्ज की गई है। 

दिल्ली का नंबर सबसे ऊपर

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, दिल्ली सड़क हादसों में मरने वालों के मामले में काफी ऊपर है। इसके पीछे सीधा सा कारण है वाहन चालकों द्वारा ओवर स्पीडिंग करना। आपको बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर ओवर स्पीडिंग के मामलों पर लगाम लगाने के लिए ओएसवीडी यानी ओवर स्पीडिंग वॉयलेशन डिटेक्शन कैमरा लगाए हैं। पुलिस ने रविवार को कहा कि ओएसवीडी कैमरे लागए जाने के बाद दिल्ली के सड़कों पर लोगों को सुरक्षित सफर का फायदा मिला है। ओएसवीडी कैमरे सड़क पर वाहन चालकों को यातायात नियमों का ज्यादा से ज्यादा से पालन करने की ओर अग्रसर करते हैं। 

सड़क हादसों में इतने लोगों की गई जान

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या के मामले में 2022 में 10  लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में दिल्ली सबसे ऊपर रही थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में 2022 में 5652 सड़क हादसे हुए थे, इसमें लगभग 1461 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, 5201 लोग घायल हुए थे।
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उल्लंघन पर लगता है इतना जुर्माना

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओवर स्पीडिंग करने पर मोटर वाहन नियम के तहत हल्के वाहन जैसे कार चालक पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। वहीं, भारी वाहनों द्वारा ओवर स्पीडिंग करने पर 4000 रुपये का हर्जाना लगता है। 
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