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उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश, NCR में है कार या बाइक का रजिस्ट्रेशन तो जल्द लगवा लें नई नंबर प्लेट!

Tue, 13 Oct 2020 03:03 PM IST
Harendra Chaudhary ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

एनसीआर जिलों से बाहर रजिस्टर्ड वाहनों को कुछ महीनों का समय दिया गया है। इसके लिए सरकार ने अपने आदेश में समय सीमा भी तय कर दी है...
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High Seurity Registration Plate (HSRP) - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पंजीकृत वाहनों के लिए नया आदेश जारी किया है। सरकार ने एनसीआर में पंजीकृत वाहनों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए तीन महीने का वक्त दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि तीन महीने बाद जनवरी 2021 से बिना HSRP लगे वाहनों को दंडित किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी राज्य में आने वाले वाहनों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का आदेश दिया था।

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तीन महीने का वक्त

उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि एनसीआर के जिलों में पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी होना जरूरी है। आदेश के मुताबिक नई गाड़ियों पर तुरंत हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाए और पुराने वाहनों के लिए तीन महीने का वक्त दिया गया है। सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस अथॉरिटी से कहा गया है कि कोई भी दस्तावेज जारी करने से पहले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लगवाना सुनिश्चित करें।

समय सीमा भी तय

वहीं एनसीआर जिलों से बाहर रजिस्टर्ड वाहनों को कुछ महीनों का समय दिया गया है। इसके लिए सरकार ने अपने आदेश में समय सीमा भी तय कर दी है।
  • 01 अप्रैल 2005 से पहले के रजिस्टर्ड सभी वाहन पर चार माह तक
  • 01 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 के बीच रजिस्टर्ड वाहन पर छह माह तक
  • 01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक रजिस्टर्ड वाहन पर आठ माह तक
  • 01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 के बीच रजिस्टर्ड वाहन पर दस माह तक

आरटीओ कार्यालय में आवेदन करें

इससे पहले सरकार ने सभी डीलर्स को आदेश दिया था कि सभी नए बिकने वालों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना सुनिश्ति करें। साथ ही, ऐसी गाड़ियां जिनके निर्माता और डीलर अब नहीं हैं, उन्हें प्लेट लगवाने के लिए आरटीओ कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन करने के महीने भर के अंदर प्लेट लगवा दी जाएगी।

फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी नहीं

वहीं राज्य के कुछ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस अथॉरिटी ने कड़ाई भी बरतनी शुरू कर दी है। अकेले लखनऊ में ही अगर आपकी गाड़ी पर एचएसआरपी नहीं है तो गाड़ी का बीमा नहीं करा पाएंगे। इसके अलावा बिना एचएसआरपी लगे वाहनों का अथॉरिटी में बाकी काम कराना भी मुश्किल होगा। यहां तक कि ऐसी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किए जाएंगे। साथ ही गाड़ी के ट्रांसफर और चालान से संबंधित कार्य भी विभाग में नहीं होंगे।

दिल्ली में दी ढील

इससे पहले देश की राजधानी दिल्ली में भी एचएसआरपी को लेकर सख्ती बरती गई थी। सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना का विकल्प दिया था, लेकिन वाहन मालिकों को आ रही परेशानी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सिस्टम को दुरुस्त करने के आदेश दिए थे। तब तक के लिए सरकार ने ऑनलाइन बुकिंग पर रोक लगाने के साथ एचएसआरपी नियम लागू न करने के निर्देश दिए थे।
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यहां करें आवेदन

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करने के लिए bookmyhsrp.com/index.aspx पर जा कर आपको प्राइवेट वाहन और कमर्शियल वाहन ऑप्शन में से एक चुनना होगा। प्राइवेट व्हीकल टैब पर क्लिक करने पर पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, CNG और CNG+पेट्रोल का ऑप्शन मिलेगा। पेट्रोल टाइप के टैब पर क्लिक करने पर वाहनों की कैटगरी का ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद राज्य का विकल्प भरने के बाद डीलर्स के विकल्प को चुनना होगा। अपने वाहन और पते से संबंधित जानकारियां भरनी होंगी। जिसके बाद मोबाइल ओटीपी जेनरेट हो जाएगा। इसके बाद आपको वाहन की बुकिंग का समय और दिन का विकल्प भरने के बाद पेमेंट करना होगा।  
 
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