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ये ट्रैफिक नियम तोड़े तो काटने पड़ेंगे अदालत के चक्कर, जाना पड़ सकता है जेल

Fri, 06 Sep 2019 07:38 AM IST
Harendra Chaudhary ऑटो डेस्क, अमर उजाला
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : social media
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पूरे देश में इन दिनों चारों तरफ संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हो रहे ट्रैफिक चालानों की चर्चा है। लोगों के 23 हजार से लेकर 59 हजार रुपये तक के चालान काटे जा रहे हैं। सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में कम से कम 63 संशोधन किए हैं। लेकिन लोग असमंजस हैं कि क्या इन सभी ट्रैफिक चालानों को चुकाने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा।
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ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इन चालानों में कुछ ऐसे हैं जो कंपाउंडेबल (क्षमायोग्य) हैं और उल्लंघन करने पर मौके पर ही जुर्माना चुकाया जा सकता है। वहीं कुछ ऐसे ट्रैफिक भी हैं, जिनका उल्लंघन करने पर कोर्ट जाना पड़ेगा, यानी वे नॉन कंपाउंडेबल (अक्षम्य) नियम हैं।

नए मोटर व्हीकल एक्ट में ये हैं कंपाउंडेबल अपराध?

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 200 कहती है कि कुछ अपराधों में मौके पर ही जुर्माना भरने का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नियम तोड़ने पर सरकार की तरफ से नियुक्त अधिकारियों को जुर्माना राशि भर सकते हैं। एक्ट कहता है कि 24 श्रेणियों के तहत किए गए अपराधों को किसी भी स्टेज पर कंपाउंड किया जा सकता है। इनके लिए, संबंधित राज्य सरकारें जुर्माना और अन्य दंड की सीमा को सूचित कर सकती हैं।  

क्या हैं नॉन-कंपाउंडेबल अपराध?

इन 24 श्रेणियों के अलावा मोट व्हीकल एक्ट के तहत बाकी अपराध गैर-अक्षम्य हैं यानी नॉन-कंपाउंडेबल हैं। जिसका अर्थ है कि ऐसे सभी मामलों में नियम तोड़ने वालों को चालान का भुगतान करने के लिए अदालत में पेश होना होगा। ऐसे मामलो में राज्य सरकार केंद्र की तरफ से अधिसूचित न्यूनतम राशि से कम जुर्माना नहीं लगा सकती हैं।

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कंपाउंडेबल अपराध

राशि

नए मोटर व्हीकल में कंपाउंडेबल  में शामिल 24 श्रेणियों में से 14 अपराधों की सूची में प्रदूषण फैलाना भी इसमें शामिल हैं।

बिना टिकट यात्रा 500 रुपये
अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने के लिए देना 5,000 रुपये
आदेश मानने से इंकार या जानकारी नहीं देना 2,000 रुपये
बिना लाइसेंस ड्राइविंग 5,000 रुपये
अयोग्य होने के बावजूद ड्राइविंग 10,000 रुपये
ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल पहली बार 5,000 रुपये फिर 10,000 रुपये
स्पीड या रेसिंग पहली बार 5,000 रुपये फिर 10,000 रुपये
बिना परमिट कमर्शियल वाहन चलाना पहली बार 10 हजार रुपये, उसके बाद 10 हजार के जुर्माने के साथ जेल
सीट बेल्ट न पहनने पर 1,000 रुपये
हेलमेट न पहनने पर (ड्राइवर और पीछे बैठा व्यक्ति) 1,000 रुपये
इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देना 10,000 रुपये
साइलेंट जोन में हॉर्न बजाना पहले 1,000 रुपये फिर 2,000 रुपये
गैर बीमाकृत वाहन चलाना पहली बार 2,000 रुपये, उसके पश्चात 4,000 रुपये
प्रदूषण फैलाना 10,000 रुपये  

ये हैं अनकंपाउंडेबल अपराध

रेडलाइट जंप, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, शराब पीकर ड्राइविंग, नाबालिग का ड्राइविंग करते पकड़े जाना या ऐसे अपराध जिनमें कड़े जुर्माने के साथ जेल जाने का प्रावधान।

         

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