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जरूरी सेवाओं की आपूर्ति के लिए जारी होंगे ई-पास, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Sun, 05 Apr 2020 11:56 AM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कोई समस्या न आए इसके लिए अब जरूरतमंदों को ई-पास जारी किए जाएंगे। अब पास के लिए आवेदकों को लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करने पर ई-पास निर्धारित समय में मोबाइल पर ही उपलब्ध हो जाएगा। अब तक ये पास एडीएम सिटी कार्यालय से जारी किए जा रहे थे। अब इसके लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। 
 
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विस्तार
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Covid-19 (कोरोना वायरस) के कारण घोषित लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए शासन के निर्देशानुसार अब ई-पास जारी किए जाएंगे। यह व्यवस्था सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए की गई है। विषम परिस्थितियों में आम जन को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए भी ई-पास के लिए आवेदन किया जा सकता है। 
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ऐसे करे ई-आवेदन
लॉकडाउन के दौरान शासन ने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए लिंक बनाया है। ई-पास के लिए लोगों को इस लिंक पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा-   http://164.100.68.164/upepass2

कोई भी संस्थान अधिकतम पांच कार्मिकों के लिए ही ई-पास का आवेदन कर सकेगा। डीएम की तरफ से नामित प्रशासनिक अधिकारी ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों को परीक्षण के बाद स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करेगा। स्वीकृत आवेदनों के लिए ई-पास जारी किए जाएंगे जिनको आवेदक एसएमएस से प्राप्त लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड या प्रिंट कर उपयोग कर सकता है। 

ये दस्तावेज जरूरी
ई-पास की इलेक्ट्रानिक कॉपी भी मान्य होगी। जांच के समय मांगे जाने पर ई-पास के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया जीएसटी प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करना होगा। 
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पुलिस ऐसे करेगी जांच
शासन के निर्देश पर ई-पास जारी करने के लिए एडीएम को नामित किया गया है। संस्थानों के लिए जारी ई-पास लॉकडाउन की अवधि तक ही वैध होंगे जबकि आम जन के लिए जारी जनपदीय ई-पास की वैधता एक दिन व अंतरजनपदीय ई-पास की वैधता दो दिन को होगी। चेकिंग के दौरान ई-पास का सत्यापन क्यूआर कोड के माध्यम से पुलिस कर्मियों की तरफ से किया जाएगा।
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