हाईकोर्ट ने एलएलबी के छात्र सुशांत रोहिल्ला के खुदकुशी मामले में देरी से अर्जी दायर करने पर एमिटी लॉ स्कूल को आड़े हाथों लिया है। इस अर्जी में मानसिक प्रताड़ना व शोषण पर फिलहाल कोई फैसला न देने का आग्रह किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत के मित्र के पत्र के आधार पर सितंबर 2016 में जनहित याचिका की सुनवाई शुरू की थी। मामले की सुनवाई मार्च 2017 में हाईकोर्ट को सौंप दी गई थी। सुशांत रोहिल्ला ने 10 अगस्त 2016 को खुदकुशी कर ली थी। लॉ स्कूल ने हाजिरी कम होने के कारण उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी थी।
सुशांत रोहिल्ला सुसाइड मामला : AMITY की अर्जी पर हाईकोर्ट ने उठाए ये सवाल
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 12 Oct 2017 11:47 AM IST
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