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मोटर व्हीकल एक्ट में हुए बदलाव, अब देना होगा पांच गुना अधिक जुर्माना

Wed, 12 Apr 2017 08:50 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 12 Apr 2017 08:50 AM IST
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changes in Motor vehicle revision bill-2013
lok sabha - फोटो : file photo

मोटर वाहन संशोधन बिल-2016 सोमवार को लोकसभा में पारित हो गया। इसमें यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना, जेल की सजा और सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वालों को पुलिस उत्पीड़न से बचाने के प्रावधान है। 


 

changes in Motor vehicle revision bill-2013
aadhar card

इसके अलावा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण को आधार से जोड़ने का भी प्रावधान शामिल है। जल्द इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी।
 

changes in Motor vehicle revision bill-2013
court

आरटीओ सुधांशु गर्ग के मुताबिक देश में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए सख्त परिवहन कानून बनाने की पैरवी लंबे समय से की जा रही है। इसी के तहत मोटर वाहन संशोधन बिल- 2016 लोकसभा में पास किया गया है।
 

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changes in Motor vehicle revision bill-2013
traffic police - फोटो : अमर उजाला

इसमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले को अब पांच गुना अधिक जुर्माना देना होगा। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के दौरान हुए हादसे पर वाहन मालिक को तीन साल जेल और दुर्घटना में घायल पीड़ित को 10 गुना अधिक मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की अधिसूचना जारी होने के बाद सभी कानून लागू हो जाएंगे। 
 

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changes in Motor vehicle revision bill-2013
बीमा

विधेयक में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, टैक्सी एग्रीगेटर्स का नियमन और सड़क सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में मोटर यान हादसा कोष उपलब्ध कराया गया है। जो कई तरह के सड़क हादसों सभी लोगों को अनिवार्य बीमा कवर मुहैया कराएगा।
 

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