मोटर वाहन संशोधन बिल-2016 सोमवार को लोकसभा में पारित हो गया। इसमें यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना, जेल की सजा और सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वालों को पुलिस उत्पीड़न से बचाने के प्रावधान है।
मोटर व्हीकल एक्ट में हुए बदलाव, अब देना होगा पांच गुना अधिक जुर्माना
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इसके अलावा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण को आधार से जोड़ने का भी प्रावधान शामिल है। जल्द इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी।
आरटीओ सुधांशु गर्ग के मुताबिक देश में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए सख्त परिवहन कानून बनाने की पैरवी लंबे समय से की जा रही है। इसी के तहत मोटर वाहन संशोधन बिल- 2016 लोकसभा में पास किया गया है।
इसमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले को अब पांच गुना अधिक जुर्माना देना होगा। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के दौरान हुए हादसे पर वाहन मालिक को तीन साल जेल और दुर्घटना में घायल पीड़ित को 10 गुना अधिक मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की अधिसूचना जारी होने के बाद सभी कानून लागू हो जाएंगे।
विधेयक में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, टैक्सी एग्रीगेटर्स का नियमन और सड़क सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में मोटर यान हादसा कोष उपलब्ध कराया गया है। जो कई तरह के सड़क हादसों सभी लोगों को अनिवार्य बीमा कवर मुहैया कराएगा।