अब आप माने या न माने, आधार का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसे इन 10 तरह के अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स से लिंक कराना पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए अलग-अलग डेडलाइन तय कर रखी है, जिसको जानना आपके लिए काफी जरूरी है। अगर आपने इन डेडलाइंस तक अपने आधार को लिंक नहीं कराया तो फिर आपके कई अकाउंट्स बंद हो सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड हो जाएंगे।
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इन 10 तरह के अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स के लिए जरूरी है आधार
amarujala.com- Written by: अनंत पालीवाल
Updated Sun, 01 Oct 2017 10:50 AM IST
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aadhar
- फोटो : अमर उजाला
31 दिसंबर तक बैंक अकाउंट्स लिंक कराना जरूरी
सेविंग बैंक अकाउंट के लिए आधार को लिंक कराना सरकार ने जरूरी कर दिया है। ऐसा करने के लिए सरकार ने बैंकों को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बैंक आपके आधार को वैरिफाई करने के बाद इसको खाते से लिंक कर देंगे। अगर आपने बैंक को अपना आधार नंबर 31 दिसंबर तक नहीं दिया तो फिर खाता ब्लॉक हो जाएगा।
सेविंग बैंक अकाउंट के लिए आधार को लिंक कराना सरकार ने जरूरी कर दिया है। ऐसा करने के लिए सरकार ने बैंकों को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बैंक आपके आधार को वैरिफाई करने के बाद इसको खाते से लिंक कर देंगे। अगर आपने बैंक को अपना आधार नंबर 31 दिसंबर तक नहीं दिया तो फिर खाता ब्लॉक हो जाएगा।
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म्युचुअल फंड में निवेश करने के लिए भी हुआ जरूरी
बाजार नियामक सेबी और केंद्र सरकार ने पीएमएलए के तहत म्युचुअल फंड में निवेश करने के लिए भी आधार को मैनडेटरी कर दिया है। इसके तहत 31 दिसंबर तक ऐसी कंपनियों के लिए आधार देना जरूरी है, जो इसमें काम कर रही हैं।
बाजार नियामक सेबी और केंद्र सरकार ने पीएमएलए के तहत म्युचुअल फंड में निवेश करने के लिए भी आधार को मैनडेटरी कर दिया है। इसके तहत 31 दिसंबर तक ऐसी कंपनियों के लिए आधार देना जरूरी है, जो इसमें काम कर रही हैं।
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सोशल सिक्युरिटी स्कीम
सोशल सिक्युरिटी स्कीम के लिए आधार कार्ड बनाने की डेडलाइन को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। पहले यह सीमा 30 सितंबर तक की थी। केंद्र सरकार ने 135 सर्विस के लिए आधार लिंक कराने और बनवाने की समय सीमा को बढ़ाकर के 31 दिसंबर तक कर दिया है। इसका लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा, जिनका आधार कार्ड अभी तक बना नहीं है या फिर अप्लाई किया हुआ है। सरकार की तरफ से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इसका फायदा निचले वर्ग को मिलेगा।
सोशल सिक्युरिटी स्कीम के लिए आधार कार्ड बनाने की डेडलाइन को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। पहले यह सीमा 30 सितंबर तक की थी। केंद्र सरकार ने 135 सर्विस के लिए आधार लिंक कराने और बनवाने की समय सीमा को बढ़ाकर के 31 दिसंबर तक कर दिया है। इसका लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा, जिनका आधार कार्ड अभी तक बना नहीं है या फिर अप्लाई किया हुआ है। सरकार की तरफ से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इसका फायदा निचले वर्ग को मिलेगा।
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पीएफ अकाउंट से नहीं निकलेगा पैसा
केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा उन्हें भविष्य निधि का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि 15000 रुपये तक की मासिक आय वालों के लिए 31 मार्च तक अपना आधार नंबर रजिस्टर कराना अनिवार्य है ताकि वो ईपीएफ का अपना पैसा आसानी से इस्तेमाल कर सकें।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा उन्हें भविष्य निधि का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि 15000 रुपये तक की मासिक आय वालों के लिए 31 मार्च तक अपना आधार नंबर रजिस्टर कराना अनिवार्य है ताकि वो ईपीएफ का अपना पैसा आसानी से इस्तेमाल कर सकें।