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सिंधु जल समझौता नहीं होगा खत्म!, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Mon, 10 Apr 2017 12:43 PM IST
amarujala.com- Presented by: मनीष कुमार
amarujala.com- Presented by: मनीष कुमार Updated Mon, 10 Apr 2017 12:43 PM IST
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SC refused pil to declare Indus Waters Treaty between India and Pakistan as illegal
सिंधु जल नदी

सुप्रीम कोर्ट ने भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते को खत्म करने की याचिका को खारिज कर दिया है। दायर की गई याचिका के मुताबिक ये संधि गैरकानूनी और असंवैधानिक है। इससे पहले याचिकाकर्ता ने इस समझौते के संवैधानिक आधार को चुनौती दी थी।

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याचिकाकर्ता का कहना है कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के फील्ड मार्शन अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। जबकि इस संधि पर भारत के राष्ट्रपति से हस्ताक्षर होने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को निराधर साबित करते हुए इस खारिज कर दिया है।

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