{"_id":"59adc4814f1c1b6a6a8b4a24","slug":"sc-asked-to-social-networking-sites-tell-how-many-complane-about-uploading-objectionable-content","type":"story","status":"publish","title_hn":"फेसबुक, गूगल बताएं कितने आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड करने की मिली शिकायत : SC","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
फेसबुक, गूगल बताएं कितने आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड करने की मिली शिकायत : SC
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 05 Sep 2017 02:57 AM IST
विज्ञापन
supreme court
सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक, गूगल, याहू और व्हाट्सएप आदि सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यह बताने के लिए कहा है गत वर्ष जनवरी से अब तक उन्हें चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप और गैंगरेप संबंधित कितने आपत्तिजनक कंटेंट को अपलोड करने की शिकायत मिली है। साथ ही पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि उसने शिकायतों के आधार पर कितने मामले में कार्रवाई की है।
विज्ञापन
पढ़ेंः- नेताओं पर प्रतिबंध मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ गठित करेगा सुप्रीम कोर्ट
विज्ञापन
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने फेसबुक, गूगल, याहू और व्हाट्सएप आदि सोशल नेटवर्किंग साइट्स को हलफनामे के जरिए उक्त जानकारी देने के लिए कहा है। साथ ही पीठ ने गृह मंत्रालय को यह बताने के लिए कहा कि उसने पोक्सो के प्रावधानों के तहत कितनों के खिलाफ अभियोग चलाया।
विज्ञापन
सोमवार को सुनवाई के दौरान इंटरनेट से जुड़ी कंपनियों और सरकार के प्रतिनिधियों की कमेटी ने पीठ को बताया कि इन कंपनियों को कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर कुछ आपत्तियां हैं। उन्होंने कहा कि कंपनियों का कहना है कि अदालत में सीलबंद लिफाफे में जमा कमेटी की रिपोर्ट उन्हें भी मुहैया कराई जाए।
पढ़ेंः- मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान बजेंगे लाउड स्पीकर, SC ने HC के आदेश पर लगाया रोक
इनमें से एक कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें कमेटी की रिपोर्ट के बारे में तभी जानकारी मिल सकती है जब उन्हें रिपोर्ट की प्रति दी जाए। उन्होंने कहा कि वह भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार कमेटी की सिफारिशें क्या हैं।
इस पर पीठ ने तीन दिनों के भीतर सभी कंपनियों को कमेटी की रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश देते हुए सुनवाई 18 सितंबर तक के लिए टाल दी।