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गोवंश खरीद-फरोख्त कानून में कोई बदलाव नहीं, मछली बाजार की बिक्री का कानून भी रद्द

Sun, 03 Dec 2017 06:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो/नई दिल्ली Updated Sun, 03 Dec 2017 06:36 AM IST
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No change in cattle-buying law
symbolic picture

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने बूचड़खाने के मकसद से गोवंश खरीद-फरोख्त कानून में किसी तरह का बदलाव फिलहाल नहीं किया है। हालांकि मंत्रालय ने मछली बाजार और एक्वेरियम की बिक्री करने वालों के लिए जो कानून अधिसूचित किया था, उसे रद्द कर दिया है।

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यह सूचना शनिवार को जारी की गई। केंद्रीय मंत्रालय ने मछलियों की बिक्री करने वालों को अधिसूचना जारी कर कहा था कि वे एक्वेरियम समेत साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। उन्हें मछलियों की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। 
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इसके अलावा अपने व्यवसाय, दुकान या केंद्र का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव सीके मिश्रा ने हाल ही में कहा था कि उन्होंने गोवंश खरीद-फरोख्त से संबंधित अधिसूचना की फाइल केंद्रीय कानून मंत्रालय के पास विचार के लिए भेजी है। इस पर किसी भी निर्णय में काफी वक्त लगेगा।

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